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Gonda News: नाबालिग को ले जाने वाले आरोपी की जमानत खारिज
Wed, 15 Apr 2026 11:24 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Wed, 15 Apr 2026 11:24 PM IST
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गोंडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अलका यादव ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामला कोतवाली नगर थाने का है। यहां पर ओमकार मिश्र निवासी संग्रामपुर, थाना रेहरा बाजार, बलरामपुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभियोजन के अनुसार आरोपी नाबालिग बच्ची को बहलाकर पहले बलरामपुर और फिर अयोध्या ले गया था।
पीड़िता को बाद में पुलिस ने अयोध्या से खोज निकाला। आरोप है कि जब बच्ची ने घर लौटने की बात कही तो आरोपी ने उसे शादी कराने की बात कहकर थप्पड़ भी मारा। अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज
गोंडा। पॉक्सो एक्ट के मामले में न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोतवाली देहात के एक गांव निवासी सचिन कुमार तिवारी पर किशोरी से छेड़छाड़ व दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निर्भय प्रकाश ने आरोपी सचिन की जमानत याचिका निरस्त कर दिया।
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छेड़खानी में दोषमुक्त
गोंडा। अपर सत्र न्यायाधीश निर्भय प्रकाश ने छेड़खानी के मामले में आरोपी कोतवाली नगर के एक गांव निवासी वसीम को दोषमुक्त कर दिया। इस मामले में पीड़िता की मां ने न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी, जिसे परिवाद मानते हुए सुनवाई की गई थी।
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पीड़िता को बाद में पुलिस ने अयोध्या से खोज निकाला। आरोप है कि जब बच्ची ने घर लौटने की बात कही तो आरोपी ने उसे शादी कराने की बात कहकर थप्पड़ भी मारा। अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज
गोंडा। पॉक्सो एक्ट के मामले में न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोतवाली देहात के एक गांव निवासी सचिन कुमार तिवारी पर किशोरी से छेड़छाड़ व दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निर्भय प्रकाश ने आरोपी सचिन की जमानत याचिका निरस्त कर दिया।
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छेड़खानी में दोषमुक्त
गोंडा। अपर सत्र न्यायाधीश निर्भय प्रकाश ने छेड़खानी के मामले में आरोपी कोतवाली नगर के एक गांव निवासी वसीम को दोषमुक्त कर दिया। इस मामले में पीड़िता की मां ने न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी, जिसे परिवाद मानते हुए सुनवाई की गई थी।