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Gonda News: अवैध शस्त्र रखने के आरोपी की जमानत मंजूर

Tue, 23 Sep 2025 11:50 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Tue, 23 Sep 2025 11:50 PM IST
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Bail granted to accused of possessing illegal weapons
गोंडा। तमंचा रखने के आरोपी अभिषेक वर्मा का जमानत प्रार्थनापत्र एडीजे ने स्वीकार कर लिया है। छपिया के तांबेपुर में 26 जून 2022 को प्रधान प्रतिनिधि दुर्गेश उर्फ भोलू सिंह की बाइक सवार विक्रम पटेल उर्फ विक्की, बलजीत पटेल व एक अन्य व्यक्ति ने गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। भोलू के भाई राहुल सिंह ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना में ग्राम नरैचा निवासी अभिषेक वर्मा का नाम प्रकाश में आया तो 26 सितंबर 2022 को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद कर लिया। विवेचक ने शस्त्र अधिनियम के तहत भी केस दर्ज कराया था। सुनवाई के दौरान मामले के तथ्य व परिस्थितियों पर विचार करते हुए एडीजे तृतीय राजेश कुमार ने अभिषेक वर्मा का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया। अदालत ने 50 हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की दो जमानत प्रस्तुत करने पर अभिषेक को रिहा करने का आदेश दिया गया है। (संवाद)
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