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Gonda News: धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Fri, 07 Feb 2025 11:19 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Fri, 07 Feb 2025 11:19 PM IST
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गोंडा। कूटरचित वसीयतनामा के जरिए जमीन हड़पने के मामले में आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र शुक्रवार को न्यायालय ने खारिज कर दिया।
नगर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम खिराभा निवासी पप्पू ने कोतवाली में केस दर्ज कराया। इसमें कहा कि गांव में स्थित उनकी जमीन हड़पने की नीयत से गांव के ही रहने वाले पुत्तन खां ने उनके पिता जाकिर अहमद के नाम से कूटरचित वसीयतनामा तैयार कर राजस्व अभिलेखों में नामांतरण के लिए आवेदन किया। उपनिबंधक कार्यालय में संबंधित बही संख्या पर दर्ज न होने के कारण न्यायालय ने फर्जी करार देते हुए उसे निरस्त कर दिया। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। सुनवाई के दौरान प्रभारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय नम्रता अग्रवाल ने आरोपी पुत्तन खां का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया। (संवाद)
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नगर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम खिराभा निवासी पप्पू ने कोतवाली में केस दर्ज कराया। इसमें कहा कि गांव में स्थित उनकी जमीन हड़पने की नीयत से गांव के ही रहने वाले पुत्तन खां ने उनके पिता जाकिर अहमद के नाम से कूटरचित वसीयतनामा तैयार कर राजस्व अभिलेखों में नामांतरण के लिए आवेदन किया। उपनिबंधक कार्यालय में संबंधित बही संख्या पर दर्ज न होने के कारण न्यायालय ने फर्जी करार देते हुए उसे निरस्त कर दिया। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। सुनवाई के दौरान प्रभारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय नम्रता अग्रवाल ने आरोपी पुत्तन खां का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया। (संवाद)