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Gonda News: बुजुर्ग की मौत के मामले में चार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 12 May 2026 11:47 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Tue, 12 May 2026 11:47 PM IST
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Bail application of four accused in case of death of elderly person rejected
गोंडा। नवाबगंज थाना क्षेत्र में मारपीट के दौरान घायल बुजुर्ग की इलाज के दौरान हुई मौत के मामले में अदालत ने चार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सूर्य प्रकाश सिंह ने मामले की विवेचना में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए पुलिस अधीक्षक को विवेचक के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र के तुलसीपुर माझा गांव का है।
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वादी दिनेश यादव ने आरोप लगाया था कि 13 मार्च 2025 की सुबह गांव में हो रहे विवाद को उसके पिता विद्याराम यादव देख रहे थे। इसी बात से नाराज होकर गांव के ही अरुण कुमार यादव उर्फ बंगाली, अनिरुद्ध, देवकीनंदन और सतीश यादव ने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडे, लोहे की रॉड और फरसे से हमला कर दिया। हमले में विद्याराम गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायल को पहले अयोध्या के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उनके सिर का ऑपरेशन भी हुआ। बाद में 26 अप्रैल 2025 को उनकी मौत हो गई। बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि आरोपियों को राजनीतिक रंजिश के चलते फंसाया गया है। मेडिकल रिपोर्ट को भी संदिग्ध बताया गया। वहीं अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत का विरोध किया।
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अदालत ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एक्सरे और उपचार संबंधी दस्तावेजों देखने के बाद पाया कि मृतक के सिर में गंभीर चोट और फ्रैक्चर था। इलाज के दौरान ऑपरेशन भी हुआ था। अदालत ने यह भी कहा कि विवेचक ने उपलब्ध तथ्यों की अनदेखी करते हुए गंभीर धाराओं में उचित विवेचना नहीं की। न्यायालय ने कहा कि घायल की मौत चोटों के इलाज के दौरान हुई थी और विवेचना में गंभीर त्रुटियां प्रतीत होती हैं। इसके बाद अदालत ने चारों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामले की जांच करने वाले विवेचक बृजेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक को आदेश की प्रति भेजने के निर्देश दिए हैं।
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