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Gonda News: युवती के याैन शोषण के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Fri, 24 Jan 2025 11:09 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Fri, 24 Jan 2025 11:09 PM IST
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गोंडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने शादी का झांसा देकर युवती से याैन संबंध बनाने के मामले में आरोपी की जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली देहात क्षेत्र की निवासी एक युवती ने चार दिसंबर 2024 को कोतवाली में केस दर्ज कराया। जिसमें कहा कि शादी का झांसा देकर ग्राम दौलतपुर का रहने वाला मन्ना उर्फ शाह हुसैन उसके साथ याैन संबंध बनाता रहा और अश्लील वीडियो भी बना लिया। बाद में उसने शादी से भी इंकार कर दिया। 29 नवंबर 2024 को उसे व बहन को अपशब्द कहकर जान से मारने की धमकी दी। विवेचना में पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया है। सुनवाई के दौरान मुकदमे के तथ्य एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी नवीन नम्रता अग्रवाल ने आरोपी मन्ना का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली देहात क्षेत्र की निवासी एक युवती ने चार दिसंबर 2024 को कोतवाली में केस दर्ज कराया। जिसमें कहा कि शादी का झांसा देकर ग्राम दौलतपुर का रहने वाला मन्ना उर्फ शाह हुसैन उसके साथ याैन संबंध बनाता रहा और अश्लील वीडियो भी बना लिया। बाद में उसने शादी से भी इंकार कर दिया। 29 नवंबर 2024 को उसे व बहन को अपशब्द कहकर जान से मारने की धमकी दी। विवेचना में पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया है। सुनवाई के दौरान मुकदमे के तथ्य एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी नवीन नम्रता अग्रवाल ने आरोपी मन्ना का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।