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Gonda News: गैर इरादतन हत्या में आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

Wed, 31 May 2023 11:05 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Wed, 31 May 2023 11:05 PM IST
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Anticipatory bail of accused in culpable homicide rejected
गोंडा। गैर इरादतन हत्या के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका बुधवार को न्यायालय ने खारिज कर दी। वादी सोनू ने छपिया थाने में तहरीर देकर कहा कि दो सितंबर 2020 को वह अपने दरवाजे पर बैठा खाना खा रहा था तभी ग्राम बखरवा निवासी नंदलाल, आजाद, जमुना व ऊषा देवी आए और इंडिया मार्का हैंडपंप के बगल में लोहे का खूंटा गाड़ने लगे। उसने मना किया तो उसे धक्का देकर गिरा दिया और लात-घूंसे व थप्पड़ मारे। पुलिस ने एनसीआर दर्ज कर ली। घायल सोनू की इलाज के दौरान मौत हो गई तो पुलिस ने एनसीआर में गैर इरादतन हत्या की धाराएं तरमीम कर विवेचना शुरू की। सुनवाई के दौरान मुकदमे के तथ्य और अपराध की गंभीरता को देखते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेंद्र मणि त्रिपाठी ने आरोपी नंदलाल का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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