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Gonda News: छुट्टा जानवर पकड़ने में आठ पर केस
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करनैलगंज (गोंडा)। क्षेत्र के ग्राम हीरापुर शाहपुर में तीन दिन पहले सरकारी कर्मचारी बनकर छुट्टा पशुओं को पकड़ने के मामले में पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। कोतवाली करनैलगंज पुलिस ने इन पर गोवध निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।
बता दें कि हीरापुर शाहपुर गांव में एक सप्ताह पहले कुछ लोग गांव में पहुंचे थे और गांव वालों से बताया कि सरकारी कर्मचारी हैं। छुट्टा जानवरों को पकड़वाने में गांव वालों से मदद भी मांगी। गांव वालों ने जानवरों को पकड़वाकर एक बगीचे में बांध दिया था।
इसके बाद 8 जनवरी की रात ट्रक लेकर पहुंचे कुछ लोगों ने जानवरों को ट्रक में लोड करना शुरू कर दिया। आहट पर गांव वालों की नींद खुली तो गांव के लोगों ने पुलिस को फोन पर सूचना दे दी थी। पुलिस के पहुंचने पर सभी मौके से भाग निकले। पुलिस ने ट्रक, बाइक व एक साइकिल मौके पर बरामद की थी।
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प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि उप निरीक्षक अंकित सिंह की तहरीर पर राघवेंद्र तिवारी निवासी ग्राम हीरापुर शाहपुर, मोहम्मद असहद निवासी नेवादा लोनिया डीह आजमगढ़, अवधेश कुमार निवासी ग्राम कुतुबपुर, गोरे सिंह निवासी ग्राम हीरापुर शाहपुर व ट्रक चालक समेत चार अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।
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बता दें कि हीरापुर शाहपुर गांव में एक सप्ताह पहले कुछ लोग गांव में पहुंचे थे और गांव वालों से बताया कि सरकारी कर्मचारी हैं। छुट्टा जानवरों को पकड़वाने में गांव वालों से मदद भी मांगी। गांव वालों ने जानवरों को पकड़वाकर एक बगीचे में बांध दिया था।
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इसके बाद 8 जनवरी की रात ट्रक लेकर पहुंचे कुछ लोगों ने जानवरों को ट्रक में लोड करना शुरू कर दिया। आहट पर गांव वालों की नींद खुली तो गांव के लोगों ने पुलिस को फोन पर सूचना दे दी थी। पुलिस के पहुंचने पर सभी मौके से भाग निकले। पुलिस ने ट्रक, बाइक व एक साइकिल मौके पर बरामद की थी।
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प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि उप निरीक्षक अंकित सिंह की तहरीर पर राघवेंद्र तिवारी निवासी ग्राम हीरापुर शाहपुर, मोहम्मद असहद निवासी नेवादा लोनिया डीह आजमगढ़, अवधेश कुमार निवासी ग्राम कुतुबपुर, गोरे सिंह निवासी ग्राम हीरापुर शाहपुर व ट्रक चालक समेत चार अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।