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Gonda News: मनमानी फीस व बिना मान्यता के स्कूल संचालन पर होगी कार्रवाई
Tue, 05 May 2026 11:30 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Tue, 05 May 2026 11:30 PM IST
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गोंडा नए शैक्षिक सत्र 2026-27 की शुरुआत से पहले माध्यमिक विद्यालयों के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. रामचंद्र ने सभी राजकीय, सहायता प्राप्त, संस्कृत व वित्तविहीन विद्यालयों को नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
उन्होंने कहा कि स्कूल चलो अभियान के तहत कक्षा पांच से छह व आठ से नौ में शत-प्रतिशत नामांकन अनिवार्य किया गया है। निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सभी विद्यालयों को यू-डायस पोर्टल पर सूचनाएं अपडेट करने, ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने और बोर्ड परीक्षार्थियों के नाम, जन्मतिथि व अभिभावकों के विवरण में त्रुटियों को छह मई तक सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा स्कूलों में साफ-सफाई, मूलभूत सुविधाएं, पौधरोपण, सड़क सुरक्षा व इको क्लब जैसी गतिविधियों को समय से पूरा करने व बोर्ड परीक्षा के टॉप-3 छात्रों की फोटो सूचना पट पर लगाने के भी निर्देश हैं।
डीआईओएस ने चेतावनी दी है कि बिना मान्यता के स्कूल चलाने पर सख्त कार्रवाई होगी। वित्तविहीन विद्यालयों को अपनी मान्यता से जुड़ी जानकारी मुख्य गेट पर प्रदर्शित करनी होगी।
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उन्होंने कहा कि स्कूल चलो अभियान के तहत कक्षा पांच से छह व आठ से नौ में शत-प्रतिशत नामांकन अनिवार्य किया गया है। निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सभी विद्यालयों को यू-डायस पोर्टल पर सूचनाएं अपडेट करने, ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने और बोर्ड परीक्षार्थियों के नाम, जन्मतिथि व अभिभावकों के विवरण में त्रुटियों को छह मई तक सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा स्कूलों में साफ-सफाई, मूलभूत सुविधाएं, पौधरोपण, सड़क सुरक्षा व इको क्लब जैसी गतिविधियों को समय से पूरा करने व बोर्ड परीक्षा के टॉप-3 छात्रों की फोटो सूचना पट पर लगाने के भी निर्देश हैं।
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डीआईओएस ने चेतावनी दी है कि बिना मान्यता के स्कूल चलाने पर सख्त कार्रवाई होगी। वित्तविहीन विद्यालयों को अपनी मान्यता से जुड़ी जानकारी मुख्य गेट पर प्रदर्शित करनी होगी।
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