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पोस्टमार्टम होने के बाद बिना सहमति पत्र नहीं मिलेगा शव
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गोंडा। हत्या, हादसा, पुलिस हिरासत व अन्य मामलों में होने वाली मौत के बाद अब मरने वालों का शव सड़क पर रखकर लोग धरना-प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। इससे जहां शांति व्यवस्था में बाधा आती थी, वहीं प्रदर्शन के दौरान होने वाले बवाल के दौरान तोड़फोड़ से लोक संपत्ति का नुकसान भी होता था। पुलिस महकमे ने कुछेक मामलों में जिसमें बवाल की आशंका दिखाई पड़ती है, उनमें मरने वाले का पोस्टमार्टम कराने के बाद सहमति पत्र भरवाकर परिजनों को शव देने का आदेश जारी किया है।
जिले के थाना नवाबगंज क्षेत्र के माझा राठ गांव के रहने वाले देव नरायन यादव उर्फ देवा को 14 सितंबर को नवाबगंज पुलिस ने झोलाछाप राजेश चौहान की हत्या के मामले में पूछताछ के थाने बुलाया था। पूछताछ के दौरान पुलिस हिरासत में देवा की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद 15 सितंबर को देवा का शव नवाबगंज पहुंचा तो वहां लोगों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया था। प्रदर्शन के दौरान हुए बवाल में पुलिसकर्मियों की पिटाई के साथ तोड़फोड़ भी हुई। इसके बाद ही पुलिस सतर्क हो गई है। अब ऐसे मामलों में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों से धरना प्रदर्शन न करने का सहमति पत्र भरवाने के बाद ही शव दिया जाएगा।
सहमति पत्र में भरना होगा ये मजमून
हत्या, हादसा व पुलिस कस्टडी में होने वाले मौत के मामलों में शव का पोस्टमार्टम कराने वालों को शव प्राप्त करने से पहले एक सहमति पत्र भरना होगा। जिसमें परिजनों को सहमति जतानी होगी कि शव को वह सीधे अपने घर ले जाएंगे। रीति रिवाज के हिसाब से संस्कार करने के बाद सीधे अंत्येष्टि स्थल ले जाएंगे। बीच रास्ते में कहीं भी शव नहीं रखेंगे, भीड़ एकत्रित नहीं करेंगे, जाम नहीं लगाएंगे, किसी दल या संगठन के सहयोग से धरना प्रदर्शन के साथ किसी भी प्रकार से कानून एवं शांति व्यवस्था व लोक व्यवस्था के लिए प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न नहीं करेंगे और न ही किसी अन्य को ऐसा करने की अनुमति ही देंगे। परिजन को पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की अनुमति के साथ परिजन का नाम, पता हस्ताक्षर व तारीख भी भरनी होगी।
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हत्या, हादसों समेत अन्य कारणों से होने वाली लोगों की मौत के बाद आक्रोशित लोग धरना प्रदर्शन, सड़क जाम करने थे। शासन से ऐसे मामलों में मरने वालों के परिजनों से सहमति पत्र भरवाने का आदेश मिला है। जिसका अनुपालन कराया जाएगा। शिवराज, अपर पुलिस अधीक्षक
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जिले के थाना नवाबगंज क्षेत्र के माझा राठ गांव के रहने वाले देव नरायन यादव उर्फ देवा को 14 सितंबर को नवाबगंज पुलिस ने झोलाछाप राजेश चौहान की हत्या के मामले में पूछताछ के थाने बुलाया था। पूछताछ के दौरान पुलिस हिरासत में देवा की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद 15 सितंबर को देवा का शव नवाबगंज पहुंचा तो वहां लोगों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया था। प्रदर्शन के दौरान हुए बवाल में पुलिसकर्मियों की पिटाई के साथ तोड़फोड़ भी हुई। इसके बाद ही पुलिस सतर्क हो गई है। अब ऐसे मामलों में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों से धरना प्रदर्शन न करने का सहमति पत्र भरवाने के बाद ही शव दिया जाएगा।
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सहमति पत्र में भरना होगा ये मजमून
हत्या, हादसा व पुलिस कस्टडी में होने वाले मौत के मामलों में शव का पोस्टमार्टम कराने वालों को शव प्राप्त करने से पहले एक सहमति पत्र भरना होगा। जिसमें परिजनों को सहमति जतानी होगी कि शव को वह सीधे अपने घर ले जाएंगे। रीति रिवाज के हिसाब से संस्कार करने के बाद सीधे अंत्येष्टि स्थल ले जाएंगे। बीच रास्ते में कहीं भी शव नहीं रखेंगे, भीड़ एकत्रित नहीं करेंगे, जाम नहीं लगाएंगे, किसी दल या संगठन के सहयोग से धरना प्रदर्शन के साथ किसी भी प्रकार से कानून एवं शांति व्यवस्था व लोक व्यवस्था के लिए प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न नहीं करेंगे और न ही किसी अन्य को ऐसा करने की अनुमति ही देंगे। परिजन को पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की अनुमति के साथ परिजन का नाम, पता हस्ताक्षर व तारीख भी भरनी होगी।
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हत्या, हादसों समेत अन्य कारणों से होने वाली लोगों की मौत के बाद आक्रोशित लोग धरना प्रदर्शन, सड़क जाम करने थे। शासन से ऐसे मामलों में मरने वालों के परिजनों से सहमति पत्र भरवाने का आदेश मिला है। जिसका अनुपालन कराया जाएगा। शिवराज, अपर पुलिस अधीक्षक