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Gonda News: झूठी गवाही में वादी पर कार्रवाई, आरोपी बरी

Wed, 22 Jul 2026 09:07 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Wed, 22 Jul 2026 09:07 PM IST
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Action against plaintiff for false testimony, accused acquitted
गोंडा। विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी अधिनियम) आलोक शर्मा की अदालत ने अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम के एक मामले में आरोपी ज्ञानेंद्र कौशल को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने वादी राम अवतार के खिलाफ झूठी गवाही देने के आरोप में कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है।
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मामला वजीरगंज थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार 19 नवंबर 2020 को वादी राम अवतार ने आरोप लगाया था कि ज्ञानेंद्र कौशल ने बाजार में उनके साथ मारपीट की, जातिसूचक गालियां दीं और उनका मोबाइल फोन तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। सुनवाई के दौरान वादी राम अवतार सहित प्रमुख गवाह अपने पूर्व बयानों से मुकर गए। राम अवतार ने अदालत में कहा कि उन्होंने दूसरों के कहने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी और ज्ञानेंद्र कौशल ने उनके साथ न मारपीट की थी और न ही जातिसूचक टिप्पणी की थी।
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इसके बाद अदालत ने अभियोजन के साक्ष्यों को अविश्वसनीय मानते हुए आरोपी को दोषमुक्त करार दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वादी राम अवतार ने न्यायालय में जानबूझकर झूठी गवाही दी है। इस पर उनके खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 344 के तहत झूठा साक्ष्य देने की कार्रवाई शुरू करने के निर्देशित भी किया है।
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आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
गोंडा। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) निर्भय प्रकाश ने नगर कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2023 में हुई मारपीट और जानलेवा हमले के चर्चित मामले में आरोपी सुनील गिरि की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार 23 अक्तूबर 2023 की रात नगर कोतवाली क्षेत्र में दुकान पर हमला कर तोड़फोड़ के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।


दुष्कर्म के आरोपी को जमानत नहीं
गोंडा। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) निर्भय प्रकाश ने परसपुर थाना क्षेत्र में दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी शोभाराम उर्फ भोले की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार परसपुर थाना में आरोपी के खिलाफ 13 वर्षीय किशोरी को मोबाइल फोन का लालच देकर बगीचे में ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप है।


नाबालिग को ले जाने के आरोपी को जमानत
गोंडा। अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) निर्भय प्रकाश ने खोड़ारे थाना क्षेत्र में दर्ज नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में आरोपी असीम की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अभियोजन के अनुसार एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 14 वर्षीय बेटी को 23 मार्च 2026 को आरोपी बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। काफी तलाश के बाद भी किशोरी का पता नहीं चला। (संवाद)


दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
गोंडा। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट आलोक शर्मा ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपी अनुराग प्रजापति की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार खरगूपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती ने आरोप लगाया कि अनुराग ने शादी का वादा कर करीब चार से पांच वर्ष तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब उसने विवाह के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने शादी से इन्कार कर दिया। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। (संवाद)
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