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Gonda News: झूठी गवाही देने पर वादी के खिलाफ चलेगा केस
Tue, 22 Apr 2025 11:52 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Tue, 22 Apr 2025 11:52 PM IST
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गोंडा। किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म व पाॅक्सो एक्ट के मामले में न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने झूठी गवाही देने के मामले में वादी के खिलाफ प्रकीर्ण दांडिक वाद दर्ज करने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार नगर कोतवाली में एक व्यक्ति ने केस दर्ज कराया था। इसमें कहा कि उसकी 15 साल की बेटी 20 मई 2023 को रात 12 बजे बिना बताए कहीं चली गई। विवेचना में अपहरण, दुष्कर्म, पाॅक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट के अपराध का साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी आशु गौतम निवासी ग्राम इब्राहिमपुर पकड़ी, थाना लाइन बाजार, जौनपुर के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर सका। मंगलवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने आरोपी आशु गौतम को दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय ने अदालत के समक्ष झूठी गवाही देने के मामले में वादी मुकदमा राम महेश के खिलाफ प्रकीर्ण दांडिक वाद दर्ज करने का आदेश दिया है। (संवाद)
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अभियोजन पक्ष के अनुसार नगर कोतवाली में एक व्यक्ति ने केस दर्ज कराया था। इसमें कहा कि उसकी 15 साल की बेटी 20 मई 2023 को रात 12 बजे बिना बताए कहीं चली गई। विवेचना में अपहरण, दुष्कर्म, पाॅक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट के अपराध का साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी आशु गौतम निवासी ग्राम इब्राहिमपुर पकड़ी, थाना लाइन बाजार, जौनपुर के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर सका। मंगलवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने आरोपी आशु गौतम को दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय ने अदालत के समक्ष झूठी गवाही देने के मामले में वादी मुकदमा राम महेश के खिलाफ प्रकीर्ण दांडिक वाद दर्ज करने का आदेश दिया है। (संवाद)
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