फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   A case will be filed against the plaintiff for giving false testimony

Gonda News: झूठी गवाही देने पर वादी के खिलाफ चलेगा केस

Tue, 22 Apr 2025 11:52 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Tue, 22 Apr 2025 11:52 PM IST
विज्ञापन
A case will be filed against the plaintiff for giving false testimony
गोंडा। किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म व पाॅक्सो एक्ट के मामले में न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने झूठी गवाही देने के मामले में वादी के खिलाफ प्रकीर्ण दांडिक वाद दर्ज करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष के अनुसार नगर कोतवाली में एक व्यक्ति ने केस दर्ज कराया था। इसमें कहा कि उसकी 15 साल की बेटी 20 मई 2023 को रात 12 बजे बिना बताए कहीं चली गई। विवेचना में अपहरण, दुष्कर्म, पाॅक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट के अपराध का साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी आशु गौतम निवासी ग्राम इब्राहिमपुर पकड़ी, थाना लाइन बाजार, जौनपुर के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर सका। मंगलवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने आरोपी आशु गौतम को दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय ने अदालत के समक्ष झूठी गवाही देने के मामले में वादी मुकदमा राम महेश के खिलाफ प्रकीर्ण दांडिक वाद दर्ज करने का आदेश दिया है। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed