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Gonda News: स्कूल की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए 24 घंटे की मोहलत
Wed, 14 Feb 2024 12:30 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Wed, 14 Feb 2024 12:30 AM IST
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उमरीबेगमगंज (गोंडा)। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ग्राम पंचायत बरौली में स्कूल की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रशासन सख्त हो गया है। मंगलवार को एसडीएम तरबगंज की अगुवाई में प्रशासनिक टीम ने बरजोरनगर पहुंचकर अतिक्रमणकारियों को स्कूल की जमीन से कब्जा हटाने के लिए 24 घंटे की मोहलत दी है। इस जमीन पर दो अवैध मकान, मदरसा व मस्जिद बनी है।
बरौली बरजोरनगर निवासी संजय कुमार मिश्रा की याचिका पर उच्च न्यायालय ने गत वर्ष अप्रैल माह में आदेश जारी किया था। लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई न होने पर याचिकाकर्ता ने न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की। इसके बाद तत्कालीन तहसीलदार तरबगंज को तलब कर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन कई महीने बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया।
इसके बाद याचिकाकर्ता ने पुन: न्यायालय की शरण ली। अब न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन को एक सप्ताह का समय दिया है। बताया जाता है कि ग्राम पंचायत बरौली के बरजोरनगर में जमीन स्कूल फॉर्म के नाम दर्ज कागजात है। जिसमें प्राथमिक विद्यालय बना हुआ है। तीन तरफ से बाउंड्रीवॉल भी बनी हुई है लेकिन एक दिशा में अतिक्रमण व विवाद के चलते बाउंड्रीवाॅल का निर्माण नहीं हो सका। एसडीएम भारत भार्गव ने बताया कि 24 घंटे का समय दिया गया है। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी।
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बरौली बरजोरनगर निवासी संजय कुमार मिश्रा की याचिका पर उच्च न्यायालय ने गत वर्ष अप्रैल माह में आदेश जारी किया था। लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई न होने पर याचिकाकर्ता ने न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की। इसके बाद तत्कालीन तहसीलदार तरबगंज को तलब कर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन कई महीने बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया।
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इसके बाद याचिकाकर्ता ने पुन: न्यायालय की शरण ली। अब न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन को एक सप्ताह का समय दिया है। बताया जाता है कि ग्राम पंचायत बरौली के बरजोरनगर में जमीन स्कूल फॉर्म के नाम दर्ज कागजात है। जिसमें प्राथमिक विद्यालय बना हुआ है। तीन तरफ से बाउंड्रीवॉल भी बनी हुई है लेकिन एक दिशा में अतिक्रमण व विवाद के चलते बाउंड्रीवाॅल का निर्माण नहीं हो सका। एसडीएम भारत भार्गव ने बताया कि 24 घंटे का समय दिया गया है। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी।
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