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दशमोतर छात्रवृति के लिए 30 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे स्कूल 5
Updated Sun, 17 Jun 2018 10:48 PM IST
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छात्रवृत्ति के लिए 30 जुलाई तक कराएं रजिस्ट्रेशन
गोंडा। दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए समाज कल्याण विभाग की तरफ से समय सारिणी जारी कर दी गई है। इस समय सारिणी के मुताबिक नई शिक्षण संस्थाएं छात्रवृत्ति के मास्टर डाटा में शामिल होने के लिए एक जून से 30 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगी। इसके अलावा छात्रवृत्ति पाने के लिए छात्र आवश्यक प्रपत्रों के साथ एक जुलाई से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
सरकार की तरफ से 11 वीं व 12 वीं कक्षा के विद्यार्थियों को शिक्षा में सहायता प्रदान करने के लिए दशमोत्तर छात्रव़ृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का संचालन किया जा रहा है। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ दिलाने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं को समाज कल्याण विभाग की बेवसाइट पर आनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है।
रजिस्ट्रेशन के लिए मास्टर डाटाबेस में संस्था की समस्त सूचना भरकर आनलाइन ही अपलोड किया जाना होता है। इसके बाद ही उस संस्था के छात्र दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समाज कल्याण विभाग ने मान्यता प्राप्त नवीन शिक्षण संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन से लेकर विद्यार्थियों के आनलाइन आवेदन करने,आवेदन पत्रों को अग्रसारित कर डाटा लाक करने तथा छात्रवृत्ति वितरण तक की पूरी समय सारिणी जारी कर दी है।
इस समय सारिणी के मुताबिक नवीन शिक्षण संस्थाओं को मास्टर डाटबेस में शामिल होने के लिए 30 जुलाई तक का समय दिया गया है। 30 जुलाई तक नवीन शिक्षण संस्थाएं मास्टर डाटा में पूरी सूचना भरकर अपलोड कर सकेंगे।
अपलोडिंग के बाद शिक्षण संस्थानों को 31 जुलाई से 30 अगस्त तक अपने आवेदन की कापी जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जका करनी होगी। इसके साथ ही छात्रवृत्ति के लिए पात्र विद्यार्थी अपने संपूर्ण प्रपत्रों के साथ एक जुलाई से 31 अगस्त तक आनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
आवेदन करने के छह दिन के भीतर या फिर विलंबतम 6 सितंबर तक छात्र छात्राओं को आवेदन पत्र की हार्ड कापी समस्त अभिलेखों के साथ अपने संस्थान में जमा करना होगा। संस्थाएं 2 जुलाई से 12 सितंबर तक आनलाइन मिले आवेदन पत्रों को सत्यापित व अग्रसारित कर सकेंगी।
दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए जारीकी गई समय सारिणी से जिला विद्यालय निरीक्षक व समस्त शैक्षिक संस्थाओं को अवगत करा दिया गया है।
साथ ही समय से रजिस्ट्रेशन कराने व उसकी हार्ड कापी जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें लापरवाही बरतने वाली शैक्षणिक संस्थाओं के छात्र छात्रवृत्ति से वंचित होते हैं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शिक्षण संस्थान की होगी।
अंजनी कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी
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गोंडा। दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए समाज कल्याण विभाग की तरफ से समय सारिणी जारी कर दी गई है। इस समय सारिणी के मुताबिक नई शिक्षण संस्थाएं छात्रवृत्ति के मास्टर डाटा में शामिल होने के लिए एक जून से 30 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगी। इसके अलावा छात्रवृत्ति पाने के लिए छात्र आवश्यक प्रपत्रों के साथ एक जुलाई से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
सरकार की तरफ से 11 वीं व 12 वीं कक्षा के विद्यार्थियों को शिक्षा में सहायता प्रदान करने के लिए दशमोत्तर छात्रव़ृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का संचालन किया जा रहा है। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ दिलाने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं को समाज कल्याण विभाग की बेवसाइट पर आनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है।
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रजिस्ट्रेशन के लिए मास्टर डाटाबेस में संस्था की समस्त सूचना भरकर आनलाइन ही अपलोड किया जाना होता है। इसके बाद ही उस संस्था के छात्र दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समाज कल्याण विभाग ने मान्यता प्राप्त नवीन शिक्षण संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन से लेकर विद्यार्थियों के आनलाइन आवेदन करने,आवेदन पत्रों को अग्रसारित कर डाटा लाक करने तथा छात्रवृत्ति वितरण तक की पूरी समय सारिणी जारी कर दी है।
इस समय सारिणी के मुताबिक नवीन शिक्षण संस्थाओं को मास्टर डाटबेस में शामिल होने के लिए 30 जुलाई तक का समय दिया गया है। 30 जुलाई तक नवीन शिक्षण संस्थाएं मास्टर डाटा में पूरी सूचना भरकर अपलोड कर सकेंगे।
अपलोडिंग के बाद शिक्षण संस्थानों को 31 जुलाई से 30 अगस्त तक अपने आवेदन की कापी जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जका करनी होगी। इसके साथ ही छात्रवृत्ति के लिए पात्र विद्यार्थी अपने संपूर्ण प्रपत्रों के साथ एक जुलाई से 31 अगस्त तक आनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
आवेदन करने के छह दिन के भीतर या फिर विलंबतम 6 सितंबर तक छात्र छात्राओं को आवेदन पत्र की हार्ड कापी समस्त अभिलेखों के साथ अपने संस्थान में जमा करना होगा। संस्थाएं 2 जुलाई से 12 सितंबर तक आनलाइन मिले आवेदन पत्रों को सत्यापित व अग्रसारित कर सकेंगी।
दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए जारीकी गई समय सारिणी से जिला विद्यालय निरीक्षक व समस्त शैक्षिक संस्थाओं को अवगत करा दिया गया है।
साथ ही समय से रजिस्ट्रेशन कराने व उसकी हार्ड कापी जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें लापरवाही बरतने वाली शैक्षणिक संस्थाओं के छात्र छात्रवृत्ति से वंचित होते हैं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शिक्षण संस्थान की होगी।
अंजनी कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी