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Gonda News: किशोरी से छेड़छाड़ व दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा
Tue, 17 Jun 2025 11:27 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Tue, 17 Jun 2025 11:27 PM IST
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गोंडा। किशोरी से छेड़छाड़ व दुष्कर्म के मामले में दोषी को मंगलवार को विशेष न्यायाधीश ने 10 वर्ष के कारावास व 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मनकापुर इलाके के एक गांव निवासी व्यक्ति ने कोतवाली में केस दर्ज कराया था। कहा कि 12 अगस्त 2018 को रात 12 बजे प्रमोद जायसवाल उर्फ गोविंद उसकी 17 वर्षीय बेटी से छेड़छाड़ करते हुए बाल पकड़कर खींचने लगा। मना करने पर अपशब्द कहकर जान से मारने की धमकी भी दी। विवेचना में छेड़छाड़, अपशब्द कहकर जान से मारने की धमकी, दुष्कर्म व पाॅक्सो एक्ट के अपराध के साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने प्रमोद के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान छेड़छाड़, दुष्कर्म व पाॅक्सो एक्ट के साक्ष्य मिलने पर न्यायालय ने प्रमोद को दोषी ठहराया। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने प्रमोद जायसवाल को दंडित किया। (संवाद)
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मनकापुर इलाके के एक गांव निवासी व्यक्ति ने कोतवाली में केस दर्ज कराया था। कहा कि 12 अगस्त 2018 को रात 12 बजे प्रमोद जायसवाल उर्फ गोविंद उसकी 17 वर्षीय बेटी से छेड़छाड़ करते हुए बाल पकड़कर खींचने लगा। मना करने पर अपशब्द कहकर जान से मारने की धमकी भी दी। विवेचना में छेड़छाड़, अपशब्द कहकर जान से मारने की धमकी, दुष्कर्म व पाॅक्सो एक्ट के अपराध के साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने प्रमोद के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान छेड़छाड़, दुष्कर्म व पाॅक्सो एक्ट के साक्ष्य मिलने पर न्यायालय ने प्रमोद को दोषी ठहराया। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने प्रमोद जायसवाल को दंडित किया। (संवाद)