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Gonda News: नशीला पाउडर रखने के दोषी को 10 साल की सजा

Tue, 08 Oct 2024 11:44 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Tue, 08 Oct 2024 11:44 PM IST
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10 years imprisonment to a person found guilty of possessing intoxicating powder
गोंडा। नशीली दवा का पाउडर रखने के मामले में दोषी को अदालत ने सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार जीआरपी ने 25 जनवरी 2019 को बलरामपुर के पचपेड़वा थाना क्षेत्र के हरिजन बस्ती वार्ड दो निवासी हीरालाल मौर्य को गोंडा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या एक से नशीली दवा अल्प्राजोलम के पाउडर के साथ गिरफ्तार किया था। साक्ष्य के आधार पर जीआरपी ने हीरालाल के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया। ट्रायल के दौरान साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त को दोषसिद्ध किया। मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-प्रथम) सूर्यप्रकाश सिंह ने हीरालाल मौर्य को 10 साल के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया।
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