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प्रदेश के नागरिक होंगे तभी लगेगा टीका

Sat, 08 May 2021 07:16 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 08 May 2021 07:16 PM IST
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गाजीपुर। अगर आप प्रदेश के नागरिक होंगे तभी आपको कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके लिए शासन ने जिला प्रशासन को नागरिकता तय करने का निर्देश दिया है। ऐसा निर्णय शासन ने गैरप्रांत के 18 से 44 वर्ष आयु के लोगों के टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराने को लेकर उठाया है। मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश अपर्णा उपाध्याय ने पत्र जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जारी किया है, जिसमें टीकाकरण करा रहे लोगों का प्रदेश के नागरिक होने की जांच कराए जाने का निर्देश दिया है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डा. उमेश कुमार ने बताया कि सात अप्रैल को पत्र मिला है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश के नागरिकों के टीकाकरण के लिए सरकार द्वारा क्रय की गई वैक्सीन से केवल राज्य के ही नागरिकों का टीकाकरण किया जाए। वजह बहुत सारे ऐसे लोग जो अन्य प्रदेश के निवासी हैं। वे लोग भी टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर प्रदेश का नागरिक होने का दावा कर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं हैं। ऐसे लोगों को टीकाकरण नहीं किए जाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का अभी प्रदेश के सात जनपदों में ही टीकाकरण किया जा रहा है। जल्द ही 11 और जनपदों में भी टीकाकरण किया जाना शुरू किया जाएगा, लेकिन लोगों को अभी टीकाकरण का इंतजार करना होगा। अव्यवस्था से बचने के लिए शासन के द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की व्यवस्था की गई है।
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