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तीस तक करें आनलाइन आवेदन
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गाजीपुर। भारत सरकार की ओर से संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में ऋण प्राप्त कर अपना नया उद्यम (विनिर्माण/सेवा) स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए, युवक एवं युवतियां 30 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान द्वारा निर्गत जनसंख्या प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाणपत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक फोटो एवं शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र, उद्योग क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये से अधिक तथा सेवा क्षेत्र के लिए पांच लाख से अधिक निवेश वाली इकाइयों के लिए न्यूनतम कक्षा-आठ पास होना चाहिए, जिसमें जन्मतिथि का अंकन होना अति आवश्यक है। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। योजनांतर्गत उद्योग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख एवं सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख तक ऋण दिए जाने का प्राविधान है।
इसमें शहरी क्षेत्र में सामान्य जाति के पुरुष लाभार्थियों को 15 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/भूतपूर्व सैनिक तथा विकलांग व्यक्तियों को 25 प्रतिशत तथा उसी क्रम में ग्रामीण क्षेत्र में 25 प्रतिशत एवं 35 प्रतिशत मार्जिन मनी, सब्सिडी दिए जाने का प्राविधान है। कुल परियोजना लागत का सामान्य श्रेणी के पुरुष लाभार्थियों द्वारा 10 प्रतिशत तथा अन्य द्वारा पांच प्रतिशत का स्वयं का अंशदान करना होगा। विशेष जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन और उद्यमिता विकास केंद्र गाजीपुर में संपर्क किया जा सकता है।
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इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान द्वारा निर्गत जनसंख्या प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाणपत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक फोटो एवं शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र, उद्योग क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये से अधिक तथा सेवा क्षेत्र के लिए पांच लाख से अधिक निवेश वाली इकाइयों के लिए न्यूनतम कक्षा-आठ पास होना चाहिए, जिसमें जन्मतिथि का अंकन होना अति आवश्यक है। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। योजनांतर्गत उद्योग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख एवं सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख तक ऋण दिए जाने का प्राविधान है।
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इसमें शहरी क्षेत्र में सामान्य जाति के पुरुष लाभार्थियों को 15 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/भूतपूर्व सैनिक तथा विकलांग व्यक्तियों को 25 प्रतिशत तथा उसी क्रम में ग्रामीण क्षेत्र में 25 प्रतिशत एवं 35 प्रतिशत मार्जिन मनी, सब्सिडी दिए जाने का प्राविधान है। कुल परियोजना लागत का सामान्य श्रेणी के पुरुष लाभार्थियों द्वारा 10 प्रतिशत तथा अन्य द्वारा पांच प्रतिशत का स्वयं का अंशदान करना होगा। विशेष जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन और उद्यमिता विकास केंद्र गाजीपुर में संपर्क किया जा सकता है।
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