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दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद: 56 दिन और 16 तारीखों में आया फैसला, 12 साल की बच्ची के साथ की थी हैवानियत

Sat, 30 Aug 2025 05:52 PM IST
वाराणसी ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर। Published by: वाराणसी ब्यूरो Updated Sat, 30 Aug 2025 05:52 PM IST
सार

Ghazipur News: गाजीपुर जिले में बच्ची के दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। आजीवन कारावास के साथ कोर्ट ने 42 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

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life imprisonment to accused of molesting girl in ghazipur
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को अनुसूचित जाति की 12 वर्षीय बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में फैसला सुना दिया। कोर्ट ने दोषी रामअवध राजभर को आजीवन कारावास के साथ 42 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। उन्होंने जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि यह फैसला 56 दिन और 16 तारीखों में आया है।
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क्या है पूरा मामला
अभियोजन के अनुसार बहरियाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने तहरीर दी थी। इसके मुताबिक 28 जून 2025 दोपहर वह घर से बाहर गईं थीं। घर पर उसकी 12 वर्षीय बेटी अकेली थी। इसका फायदा उठाकर बगल गांव का निवासी रामअवध राजभर पहुंचा और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। 
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आरोप है कि वह बेटी के साथ गलत काम करने लगा, उसी बीच वादिनी घर पहुंच गई। उसने देखा कि अंदर से दरवाजा बंद है। आवाज देने पर नहीं खुला तो महिला दरवाजे तोड़कर अंदर गई। आरोप है कि रामअवध राजभर जाति सूचक गाली देते हुए भाग गया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में 28 जून को आरोप पत्र पेश किया। 

न्यायालय ने आरोप पत्र को 1 जुलाई 2025 संज्ञान में लिया। न्यायालय ने आरोपी के विरुद्ध चार जुलाई को आरोप तय किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से 7 गवाह पेश किए गए। शुक्रवार को दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए दोषी को जेल भेज दिया।

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