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Ghazipur News: प्रभारी मंत्री ने उप निबंधक कार्यालय का किया भूमि पूजन
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गाजीपुर। जनपद के प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश सरकार में स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने सोमवार को लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह सभागार में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर पार्टी संगठन के साथ समन्वय बैठक की। इसके बाद आरटीआई ग्राउंड, गाजीपुर नवीन स्टेडियम के बगल में 355.76 लाख रुपये से बनने वाले उप निबंधक कार्यालय सदर एवं सहायक महानिरीक्षक निबंधन कार्यालय के निर्माण कार्य का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया।
स्टाम्प शुल्क में दी गई बड़ी राहत
प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आम नागरिकों को राहत देने के उद्देश्य से स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। उन्होंने बताया कि 19 नवंबर 2025 की अधिसूचना के तहत 10 वर्ष की अवधि तक के किरायेनामा पर स्टाम्प शुल्क न्यूनतम 500 और अधिकतम 10 हजार रुपये निर्धारित किया गया है। साथ ही निबंधन शुल्क भी इसी सीमा में तय किया गया है। उन्होंने कहा कि दान विलेखों के माध्यम से परिवार के करीबी सदस्यों जैसे पुत्र, पुत्री, माता-पिता, पति-पत्नी, भाई-बहन एवं अन्य निर्दिष्ट रिश्तों के पक्ष में संपत्ति अंतरण पर अधिकतम 5000 रुपये का ही स्टाम्प शुल्क लिया जाएगा, शेष पर पूरी छूट दी गई है।
महिलाओं को भी मिला लाभ
प्रभारी मंत्री ने बताया कि महिलाओं के पक्ष में संपत्ति अंतरण पर पहले 10 लाख रुपये तक ही एक प्रतिशत स्टाम्प छूट मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर एक करोड़ रुपये तक कर दिया गया है। इसके तहत नगरीय क्षेत्र में स्टाम्प शुल्क 7 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है।
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ये रहे उपस्थित
इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल, जिलाधिकारी अविनाश कुमार, पुलिस अधीक्षक ईरज राजा, सीडीओ संतोष कुमार वैश्य, अपर जिलाधिकारी (वि/रा) दिनेश कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश राय, डीआईजी स्टाम्प वाराणसी मंडल ऋषिकेश आदि मौजूद रहे।
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स्टाम्प शुल्क में दी गई बड़ी राहत
प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आम नागरिकों को राहत देने के उद्देश्य से स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। उन्होंने बताया कि 19 नवंबर 2025 की अधिसूचना के तहत 10 वर्ष की अवधि तक के किरायेनामा पर स्टाम्प शुल्क न्यूनतम 500 और अधिकतम 10 हजार रुपये निर्धारित किया गया है। साथ ही निबंधन शुल्क भी इसी सीमा में तय किया गया है। उन्होंने कहा कि दान विलेखों के माध्यम से परिवार के करीबी सदस्यों जैसे पुत्र, पुत्री, माता-पिता, पति-पत्नी, भाई-बहन एवं अन्य निर्दिष्ट रिश्तों के पक्ष में संपत्ति अंतरण पर अधिकतम 5000 रुपये का ही स्टाम्प शुल्क लिया जाएगा, शेष पर पूरी छूट दी गई है।
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महिलाओं को भी मिला लाभ
प्रभारी मंत्री ने बताया कि महिलाओं के पक्ष में संपत्ति अंतरण पर पहले 10 लाख रुपये तक ही एक प्रतिशत स्टाम्प छूट मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर एक करोड़ रुपये तक कर दिया गया है। इसके तहत नगरीय क्षेत्र में स्टाम्प शुल्क 7 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है।
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ये रहे उपस्थित
इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल, जिलाधिकारी अविनाश कुमार, पुलिस अधीक्षक ईरज राजा, सीडीओ संतोष कुमार वैश्य, अपर जिलाधिकारी (वि/रा) दिनेश कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश राय, डीआईजी स्टाम्प वाराणसी मंडल ऋषिकेश आदि मौजूद रहे।