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UP: एक साल की बेटी से दुष्कर्म, सौतेले पिता को आजीवन कारावास, कोर्ट ने 14 दिन में सुनाई सजा; एक लाख जुर्माना

Fri, 26 Sep 2025 10:29 PM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर। Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Fri, 26 Sep 2025 10:29 PM IST
सार

यूपी के गाजीपुर में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। साैतेले पिता ने उसके साथ घिनाैनी हरकत की थी। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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Stepfather sentenced to life imprisonment for misdeed daughter court pronounces sentence in 14 days
सौतेले पिता को आजीवन कारावास। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

Ghazipur News: विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट रामअवतार प्रसाद ने शुक्रवार को एक वर्ष की पुत्री से दुष्कर्म के दोषी सौतेले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अदालत ने यह फैसला 14 दिनों में दिया है।

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अभियोजन पक्ष के मुताबिक, शादियाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव की एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी दूसरी शादी एक व्यक्ति के साथ मार्च में हुई थी। वह अपने पहले पति से हुए चार वर्ष के पुत्र और एक वर्ष की पुत्री को लेकर दूसरे पति के घर आई थी। 

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ये है पूरा मामला

18 जुलाई को करीब तीन बजे वह अपनी एक वर्षीय पुत्री को अपनी सास व पति की देखरेख में छोड़कर खेत में धान की रोपाई करने गई थी। घर पर बच्ची को अकेला पाकर पति ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जब वह घर आई तो बच्ची रोती मिली। पति से पूछा तो उसने कुछ भी बताने से इन्कार कर दिया। 

बच्ची की हालत गंभीर होने पर उसको लेकर अस्पताल गई। वहां उपचार के बाद ट्राॅमा सेंटर वाराणसी भेज दिया गया। वहां पुत्री का उपचार हुआ। महिला की सूचना पर शादियाबाद थाने में आरोपी के खिलाफ 20 जुलाई को मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 

विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में 11 सितंबर को आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय ने उसी दिन मामले का संज्ञान लिया। साथ ही 12 सितंबर को आरोपी के विरुद्ध आरोप चार्ज फ्रेम किया। विचारण के लिए 15 सितंबर की तिथि तय की। 

अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक ने पांच गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने बयान न्यायालय में दर्ज कराए। इस मुकदमे में कुल 11 तारीख चली है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए दोषी सौतेले पिता को जेल भेज दिया।

पूर्व में कोर्ट का फैसला
विशेष पॉक्सो कोर्ट ने चचेरी बहन से दुष्कर्म करने और जलाकर मारने के मामले में दोषी को उम्रकैद के साथ 65 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई थी। यह घटना 2 मार्च 2019 को दिलदारनगर थाना क्षेत्र में हुई थी। इस मामले में 24 जुलाई को फैसला आया था।

विशेष पॉक्सो न्यायाधीश की अदालत ने 12 वर्षीय अनुसूचित जाति की लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही 42 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। न्यायाधीश ने अर्थदंड की 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया था। यह फैसला 30 अगस्त को आया था।

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया था। यह फैसला 14 अगस्त को आया था।

विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो की अदालत ने दो सगी बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले छह माह 19 दिन व 27 तारीखों में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही प्रत्येक पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया था। अर्थदंड की संपूर्ण राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। यह फैसला 22 सितंबर को आया था।

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