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कल से सशर्त खुलेंगी दूकानें
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दिलदारनगर। नगर में बंद दुकानों को खोलने की उद्योग व्यापार मंडल की मांग पूरा हो गई। एसडीएम सेवराई की ओर से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए 18 मई से दुकानों को सशर्त खोलने की अनुमति दी गई। वहीं बाजार स्थित पुरानी सब्जी एवं फल मंडी को लॉकडाउन अवधि तक नवीन उप कृषि मंडी स्थल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया।
उपजिलाधिकारी ने जारी आदेश में बताया कि सभी दुकानदारों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दुकान के सामने अनिवार्य रूप से सेनेटाइजर-साबुन की व्यवस्था की जाएगी। सभी लोग मॉस्क लगाकर ही दुकान पर आएंगे। किसी निश्चित समय में अधिकतम पांच व्यक्ति ही दुकान पर रह सकेंगे। दुकान पर आने वाले प्रत्येक ग्राहक के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड होना आवश्यक होगा। दुकानदार इस बात को सुनश्चित करेंगे। कालोनी तथा आवासीय परिसर के अंदर की दुकानें को अनुमति के बाद ही खोला जा सकता है। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य दुकानें जो किसी श्रेणी में नहीं हैं वह अपराह्न 11 से दोपहर दो बजे तक सभी नियमों का पालन करते हुए खुलेंगी। इस आदेश का उल्लंघन होने की दशा में संबंधित व्यक्ति और दुकानदार पर प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ दुकान को सील-जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
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उपजिलाधिकारी ने जारी आदेश में बताया कि सभी दुकानदारों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दुकान के सामने अनिवार्य रूप से सेनेटाइजर-साबुन की व्यवस्था की जाएगी। सभी लोग मॉस्क लगाकर ही दुकान पर आएंगे। किसी निश्चित समय में अधिकतम पांच व्यक्ति ही दुकान पर रह सकेंगे। दुकान पर आने वाले प्रत्येक ग्राहक के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड होना आवश्यक होगा। दुकानदार इस बात को सुनश्चित करेंगे। कालोनी तथा आवासीय परिसर के अंदर की दुकानें को अनुमति के बाद ही खोला जा सकता है। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य दुकानें जो किसी श्रेणी में नहीं हैं वह अपराह्न 11 से दोपहर दो बजे तक सभी नियमों का पालन करते हुए खुलेंगी। इस आदेश का उल्लंघन होने की दशा में संबंधित व्यक्ति और दुकानदार पर प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ दुकान को सील-जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
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