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Ghazipur News: आरोपी की रिमांड अस्वीकार, विवेचक पर कार्रवाई के आदेश

Thu, 12 Feb 2026 12:23 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 12 Feb 2026 12:23 AM IST
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Remand of the accused rejected, order for action against the investigating officer
गाजीपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नूतन द्विवेदी की अदालत ने बुधवार को बकरी और बकरा चोरी के आरोपी की रिमांड अस्वीकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि विवेचक द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया को अंकित किया, लेकिन गिरफ्तारी के आधार को स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं किया है। यहीं नहीं रिमांड के लिए बिना विधिक कार्रवाई पूर्ण किए ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। साथ ही विवेचक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आदेश की एक प्रति पुलिस अधीक्षक को भेजने का आदेश दिया है।
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सुहवल थाना के ढढनी रणवीर राय निवासी आरोपी गुड्डू उर्फ संजय राम पर तीन बकरी व एक बकरा चोरी करने का आरोप है। पुलिस ने न्यायालय में बताया कि आरोपी बकरी और बकरा चोरी कर बेच दिया है। आरोपी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की धाराओं में सात वर्ष से कम कारावास है। न्यायालय ने आदेश दिया कि आरोपी का रिमांड अस्वीकर किया जाता है। आरोपी को 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र पर इस शर्त के साथ छोड़ा जाए कि विवेचक द्वारा विवेचना किए जाने में आरोपी सहयोग करेगा।
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