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Ghazipur News: दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष की सजा, जुर्माना भी लगाया

Fri, 11 Sep 2026 01:30 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 01:30 AM IST
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Rape convict sentenced to ten years in prison; fine also imposed.
गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सों एक्ट रामअवतार प्रसाद ने बृहस्पतिवार को दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष की सजा सुनाई है। साथ अर्थदंड से दंडित किया है।
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नोनहरा थाना क्षेत्र के एक गांव की एक पीड़िता की मां ने 15 अक्तूबर 2018 को तहरीर देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पीड़िता की मां ने आरोपी संजीव उर्फ अन्नू पर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। इस दौरान सात गवाह न्यायालय में पेश हुए, सभी ने घटना का समर्थन किया। न्यायालय ने दोषी संजीव उर्फ अन्नू को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। संवाद
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