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गाजीपुर: शस्त्र जमा नहीं करने पर मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज

Sat, 10 Apr 2021 03:30 PM IST
गीतार्जुन गौतम अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Sat, 10 Apr 2021 03:30 PM IST
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one more FIR registered against Mukhtar Ansari for not depositing arms 
विधायक मुख्तार अंसारी - फोटो : अमर उजाला

मऊ जिले के सदर से बाहुबली विधायक आईएस 191 गैंग सरगना मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर जिले की मोहम्मदाबाद कोतवाली में शनिवार को एक और मुकदमा दर्ज कराया गया। ऐसे में मुख्तार अंसारी के अपराध की सूची में एक और नया मामला जुड़ गया है।

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शस्त्र का लाइसेंस निरस्त होने पर मुख्तार अंसारी ने चार वर्ष बाद भी मोहम्मदाबाद कोतवाली में शस्त्र नहीं जमा कराया था। इस पर पुलिस प्रशासन की ओर से मुकदमा दर्जकर विवेचना शुरू कर दी गई है। वर्ष 2017 में रायफल का लाइसेंस और वर्ष 1996 में डीबीएल गन का लाइसेंस तत्कालीन डीएम ने निरस्त कर दिया था।
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नोटिस भेजने के बाद भी इन शस्त्रों और लाइसेंस को मुख्तार अंसारी ने जमा नहीं किया। लंबे समय तक मुख्तार अंसारी द्वारा प्रकरण का संज्ञान नहीं लिया गया। अब इस मामले में मोहम्मदाबाद कोतवाली में नया अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। इस केस के दर्ज होने के बाद विधायक के सर्मथकों में हड़कंप मचा हुआ है।

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एसपी डॉ. ओपी सिंह ने बताया कि शस्त्र और लाइसेंस जमा नहीं कराए जाने पर मोहम्मदाबाद कोतवाली आईएस 191 गैंग सरगना मुख्तार अंसारी पर मुकदमा दर्ज कराया गया है।

-मुख्तार के खिलाफ पहला मामला फर्जी शस्त्र लाइसेंस हासिल करने से जुड़ा हुआ है। यह मुकदमा गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज हुआ था। इसमें मुख्तार के खिलाफ दो केस दर्ज हुए हैं, पहला धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का है तो दूसरा आर्म्स एक्ट से जुड़ा हुआ है। मामले में अभी मुख्तार पर अदालत से आरोप तय होना बाकी है। जिसके बाद ही ट्रायल शुरू होगा।

-मुख्तार के खिलाफ इलाहाबाद की स्पेशल एमपी/एमएलए अदालत में गैंग्स्टर के चार मुकदमे चल रहे हैं। इन चारों में आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं, अदालत ने चारों मामलों में मुख्तार पर आरोप भी तय कर दिए हैं। चार में से तीन मामले गाजीपुर जिले के अलग अलग थानों के हैं। जबकि चौथा दूसरे जिले मऊ का है।

-हत्या के प्रयास से जुड़ा मुकदमा मुहम्मदाबाद थाने में दर्ज हुआ था। मुकदमे की प्रक्रिया साल 2010 में ही शुरू हो गई थी। इसमें मुख्य आरोपी सोनू यादव केस से बरी हो चुका है। मुख्तार का मामला अभी ट्रायल की स्टेज पर है और काफी दिनों से सुनवाई ठप पड़ी है।

-गैंग्स्टर का एक मामला गाजीपुर के करंडा थाने से जुड़ा हुआ है। इस मामले में आरोप तय हैं और मुकदमे का ट्रायल पेंडिंग है।

-मुख्तार के खिलाफ गैंग्स्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। मामले में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद कोतवाली में केस दर्ज किया गया था। यह मुकदमा भी ट्रायल के लेवल पर है।

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