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Ghazipur News: स्थान चिह्नित ही नहीं, शहर में 70 जगह लगे अवैध होर्डिंग

Sun, 22 Feb 2026 11:24 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 22 Feb 2026 11:24 PM IST
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No locations have been identified, and illegal hoardings have been put up at 70 locations across the city.
शहर के महुआबाग तिराहे पर बिजली के पोल पर लगी होर्डिंग। संवाद - फोटो : संवाद
गाजीपुर। नगर क्षेत्र में होर्डिंग के स्थान चिह्नित ही नहीं है, टेंडर के बाद इसका निर्धारण होगा। यह दावा नगर पालिका प्रशासन का है। जबकि शहर में 70 से ज्यादा जगह अवैध रूप से होर्डिंग लगे हैं। अवैध होर्डिंग के खिलाफ अभियान चलाना तो दूर पालिका प्रशासन के पास निर्धारित स्थानों का कोई आंकड़ा ही नहीं है। जबकि बिजली के खंभों, सड़क की पटरियां, दीवारों एवं गैर सरकारी संस्थानों पर अवैध होर्डिंग की भरमार है।
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शहर ही नहीं सटे ग्रामीण इलाकोें एवं मार्गाें के किनारे खंभों व घरों की छत पर प्रचार-प्रसार संबंधित होर्डिंग लगे हुए हैं। यहीं नहीं, सबसे खराब स्थिति तो सड़क की पटरियों की है, जहां दुकानदारों द्वारा बोर्ड लगाया जाता है। ऐसे में पटरियों पर अतिक्रमण रहता है। शहर से सटे इलाके रौजा, जमानिया तिराहा, मुहम्मदाबाद बस स्टैंड, फुल्लनपुर और महराजगंज में विद्युत पोलों और घर पर करीब 200 से 300 अवैध होर्डिंग टंगे रहते हैं। अगर शहर की बात की जाए तो 70 से ज्यादा जगहों पर अवैध होर्डिंग लगे हैं।
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मिश्रबाजार तिराहा, महुआबाग, कचहरी तिराहा, सिंचाई विभाग, विकास भवन चौराहा, लंका इलाके में बिजली के खंभों पर अवैध होर्डिंग की भरमार है। लंका से सिटी रेलवे स्टेशन व सिटी रेलवे स्टेशन से फुल्लनपुर रेलवे क्राॅसिंग को जाने वाले मार्ग की भी स्थिति यही है। यही स्थिति लंका बस स्टैंड से भुतहियाटांड तक है, बावजूद इसके ऐसे अवैध होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई को लेकर नगर पालिका प्रशासन की ओर से ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नगर पालिका प्रशासन के पास होर्डिंग लगाने के लिए चिह्नित स्थानों का आंकड़ा ही नहीं है।
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होर्डिंग के लिए शहर में स्थान चिह्नित नहीं है। टेंडर के बाद ही स्थान चिह्नित और निर्धारित होगा।
- डीके राय, ईओ नगर पालिका परिषद गाजीपुर
मानक को ताक पर रखकर लगाए गए हैं यूनिपोल
गाजीपुर। नगर और सटे इलाकों में जगह-जगह लगे यूनिपोल मानक को ताक पर रखकर लगाए गए हैं। जबकि इन पोलों को लगाने के स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट और ट्रैफिक पुलिस की एनओसी अनिवार्य होती है। यहीं नहीं यूनिपोल सड़क के किनारे से कम से कम तीन मीटर की दूरी पर हो, फुटपाथ पर न हों और एक-दूसरे से निश्चित दूरी पर होने चाहिए। बावजूद इसके स्थिति जस की तस बनी हुई है।
होर्डिंग लगाने के नियम...
0 नगर निकाय से लिखित अनुमति होनी चाहिए।

0 होर्डिंग लगाने से पूर्व और हर दो साल में स्ट्रक्चरल ऑडिट (सुरक्षा जांच) अनिवार्य है।

0 होर्डिंग का आकार 10 x10 से 40x40 वर्ग फीट तक हो सकता है।
0 जमीन से कम से कम 11 फीट और अधिकतम 60-70 फीट ऊंचा हो सकती है।

0 होर्डिंग सड़क के चौराहे पर, मुड़ने वाली जगहों पर या पुलों के पास नहीं लगाए जाने चाहिए।

0 होर्डिंग यातायात संकेतों को न ढकें और न ही ध्यान भटकाएं।

0 लाइसेंस की अवधि आमतौर पर तीन वर्ष होती है, जिसे नवीनीकृत कराना पड़ता है।
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