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Mukhtar's wife and two years of 180 square meter property will be attached today
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गाजीपुर। मऊ विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी व दोनों सालों अनवर शहजाद और शरजील रजा की रजदेपुर स्थित 180 वर्ग मीटर भू संपत्ति नौ नवंबर को कुर्क की जाएगी। इस कार्रवाई को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। वहीं करीबियों और रिश्तेदारों पर लगातार कार्रवाई से समर्थकों में खलबली मची हुई है।
बीते पांच अक्तूबर को डीएम एमपी सिंह ने मऊ विधायक मुख्तार की पत्नी एवं दोनों सालों की बबेड़ी, रजदेपुर देहाती और फतेहउल्लाहपुर के अलावा मऊ जिले में नौ संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया था। कुल 28 करोड़ 58 लाख की इन संपत्तियों में बबेड़ी स्थित एक करोड़ 80 लाख की भू-संपत्ति जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से बीते सात नवंबर को कुर्क की गई थी। इसके बाद इनकी दूसरी संपत्ति रजदेपुर देहती में मौजूद 180 वर्ग मीटर के प्लाट को कुर्क किया जाएगा। गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत होने वाली इस कार्रवाई के लिए दोपहर दो बजे से तीन बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इसको लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई है।
शासन के निर्देश पर अब तक जिला प्रशासन की ओर से मुख्तार अंसारी से जुड़े लोगों की 68 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। मऊ विधायक की पत्नी और सालों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के साथ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था।
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आईएस-191 के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी और दो सालों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। जिलाधिकारी द्वारा इनकी जिले में तीन और मऊ में नौ संपत्तियों को कुर्क का आदेश जारी किया गया था। इसके तहत बबेड़ी की भू-संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। नौ नवंबर को रजदेपुर देहाती में स्थित 180 वर्ग मीटर भू-संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। - ओजस्वी चावला, सीओ सिटी
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बीते पांच अक्तूबर को डीएम एमपी सिंह ने मऊ विधायक मुख्तार की पत्नी एवं दोनों सालों की बबेड़ी, रजदेपुर देहाती और फतेहउल्लाहपुर के अलावा मऊ जिले में नौ संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया था। कुल 28 करोड़ 58 लाख की इन संपत्तियों में बबेड़ी स्थित एक करोड़ 80 लाख की भू-संपत्ति जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से बीते सात नवंबर को कुर्क की गई थी। इसके बाद इनकी दूसरी संपत्ति रजदेपुर देहती में मौजूद 180 वर्ग मीटर के प्लाट को कुर्क किया जाएगा। गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत होने वाली इस कार्रवाई के लिए दोपहर दो बजे से तीन बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इसको लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई है।
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शासन के निर्देश पर अब तक जिला प्रशासन की ओर से मुख्तार अंसारी से जुड़े लोगों की 68 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। मऊ विधायक की पत्नी और सालों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के साथ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था।
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आईएस-191 के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी और दो सालों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। जिलाधिकारी द्वारा इनकी जिले में तीन और मऊ में नौ संपत्तियों को कुर्क का आदेश जारी किया गया था। इसके तहत बबेड़ी की भू-संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। नौ नवंबर को रजदेपुर देहाती में स्थित 180 वर्ग मीटर भू-संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। - ओजस्वी चावला, सीओ सिटी