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मुख्तार की बेनामी संपत्ति, 17 दुकानें कुर्क

Wed, 22 Dec 2021 11:00 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 22 Dec 2021 11:00 PM IST
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Mukhtar's benami property, 17 shops attached
नगर में महुआबाग स्थित गजल होटल के भू-तल पर स्थापित 17 दुकानों को डीएम एमपी सिंह के निर्देश पर बुधवार को राजस्व एवं पुलिस प्रशासन की टीम ने कुुुर्क किया। मऊ विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी और पुत्र के करीब 10 करोड़ दस लाख की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई से खलबली मची हुई है। सुरक्षा की दृष्टि से इस दौरान पीएसी, क्यूआरटी एवं कोतवाली पुलिस तैनात की गई थी।
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जिलाधिकारी एमपी सिंह ने 21 दिसंबर को गैंगेस्टर की धारा 14 (1) के तहत आईएस 191 गैंग लीडर मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी और संरक्षिका आफसा अंसारी के नाम पर महुआबाग (मुहम्मदपट्टी मुहल्ला) स्थित गजल होटल के भूतल 404.76 वर्ग मीटर में निर्मित 17 दुकानों को कुर्क करने का आदेश दिया था। जिलाधिकारी के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने दुकानदारों को देर शाम ही दुकान खाली करने की जानकारी दे दी थी। इधर दूसरे दिन सुबह 10 बजे पुलिस टीम गजल होटल के पास पहुंच गई। सुबह 10.45 बजे सदर एसडीएम अनिरुद्ध प्रताप सिंह और सीओ सिटी ओजस्वी चावला मौके पर पहुंचे और एक-एक कर दुकानों में ताला बंदकर सील करने का निर्देश दिया। दुकानदारों ने दुकानों में सामान होने की गुहार लगाई। अधिकारियों ने उन्हें जल्द से जल्द खाली करने का निर्देश दिया। दोपहर 12.30 बजे से प्रत्येक दुकानों में ताला बंद करने के साथ सील करने की कार्रवाई शुरू की गई। इसके बाद दोपहर 12.57 बजे मुनादी कराकर दुकानों को राजस्व विभाग की टीम ने कुर्क करने की कार्रवाई की। एसडीएम अनिरुद्ध प्रताप सिंह ने बताया कि गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति को डीएम द्वारा कुर्क करने का आदेश जारी किया गया था। राजस्व एवं पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा सभी दुकानों में ताला बंद कर सील करने के बाद मुनादी कराकर कुर्की की कार्रवाई की गई है।
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