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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Mukhtar Ansari: Sentence will be pronounced today in Kapildev Singh's murder case, what is Karanda case?

Mukhtar Ansari: कपिलदेव सिंह की हत्या मामले में मुख्तार अंसारी को आज सुनाई जाएगी सजा, क्या है करंडा मामला?

Fri, 27 Oct 2023 12:34 PM IST
किरन रौतेला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गाजीपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गाजीपुर Published by: किरन रौतेला Updated Fri, 27 Oct 2023 12:34 PM IST
सार

माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में दोषी करार दिया गया है, जिसकी सजा शुक्रवार को सुनाई जाएगी। बता दें कि इससे पहले भी गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी को सजा हो चुकी है। फैसला सुनाए जाने के दौरान मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से वीसी के जरिए पेश किया गया। 

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Mukhtar Ansari: Sentence will be pronounced today in Kapildev Singh's murder case, what is Karanda case?
माफिया मुख्तार अंसारी - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन एमपी/एमएलए कोर्ट अरविंद कुमार मिश्र की अदालत में गुरुवार को गैंगस्टर मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी और उसके शार्गिंद सोनू यादव को दोषी करार दिया गया था। सजा के बिंदु पर सुनवाई शुक्रवार को होगी। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार बांदा जेल से न्यायालय में पेश हुआ जबकि सोनू यादव न्यायालय में मौजूद था।

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17 अक्तूबर को अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव, मुख्तार अंसारी एवं सोनू यादव के अधिवक्ताओं ने अपना-अपना तर्क प्रस्तुत किया था। बहस सुनने के बाद न्यायालय ने फैसले के लिए तिथि नियत की थी। न्यायालय ने शाम चार बजे निर्णय सुनाते हुए मुख्तार अंसारी और सोनू यादव को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाया। साथ ही सजा की बिंदु पर सुनवाई और सजा निर्धारण के लिए 27 अक्तूबर की तिथि तय की है।

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क्या है करंडा मामला?
2009 में करंडा थाना क्षेत्र के सबुआ निवासी कपिलदेव सिंह की हत्या और मुहम्मदाबाद के अमीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी और सोनू यादव के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत करंडा थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था। लंबे समय से इस मामले में सुनवाई चल रही थी। सात अक्तूबर को मुख्तार अंसारी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और सोनू यादव का बयान दर्ज हुआ था। इसके बाद बहस के लिए 11 अक्तूबर की तिथि तय की गई थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी।

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