गाजीपुर: मुख्तार अंसारी की पत्नी के होटल पर चलेगा बुलडोजर, गिराया जाएगा अवैध हिस्सा
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मऊ विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी व बेटों द्वारा संचालित गाजीपुर शहर के महुआबाग स्थित गजल होटल के संबंध में उपजिलाधिकारी सदर प्रभास कुमार ने गुरुवार देर शाम फैसला सुना दिया। होटल के प्रथम तल और सीढ़ी के साथ नीचे के अवैध हिस्से को गिराया जाएगा। इसे गिराने के लिए होटल स्वामी को एक सप्ताह की मोहलत दी गई है। तय समय में अवैध निर्माण ध्वस्त न कराने पर उसे प्रशासन ध्वस्त कराएगा और इसके खर्च की वसूली की जाएगी।
गजल होटल की जमीन की खरीद और बिक्री में अनियमितताएं पाई गई हैं। इस मामले में 19 सितंबर को जिला प्रशासन ने मऊ विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी एवं पुत्रों सहित 12 पर मुकदमा दर्ज कराया था। तीन अक्तूबर को इस मामले की एसडीएम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। फैसला सुनाने के लिए सात अक्तूबर की तिथि तय की गई थी। लेकिन, कुछ कारणों से उस दिन फैसला नहीं सुनाया गया। गुरुवार देर शाम एसडीएम ने अवैध निर्माण ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया। आदेश में कहा कि होटल मालिक एक सप्ताह में अवैध निर्माण ध्वस्त करा दें, नहीं तो प्रशासन इसे गिरवाएगा।
गजल होटल का प्रथम तल, नीचे की सीढ़ी समेत कुछ हिस्से अवैध हैं। होटल मालिक को इसे गिराने के लिए एक सप्ताह का मौका दिया गया है। अगर तय समय में अवैध निर्माण ध्वस्त नहीं कराया गया तो प्रशासन बलपूर्वक ध्वस्त कराएगा। साथ ही इसके खर्च की वसूली भी की जाएगी।
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प्रभास कुमार, सदर एसडीएम।