फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Life imprisonment for two in murder case

हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास

Sat, 05 Feb 2022 11:48 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Feb 2022 11:48 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for two in murder case
गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय दुर्गेश की अदालत ने शनिवार को हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 7.20-7.20 लाख रुपये अर्थदंड की धनराशि में से 90 फीसद वादी सुनील कुमार सिंह को देने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार 28 नवंबर 2018 को सादात थाना क्षेत्र के पट्टी गरीब निवासी सुनील कुमार सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया कि रंजिश को लेकर उसके गांव के संजय सिंह सहयोगियों के साथ बीते आठ अगस्त 2018 को उसके दरवाजे पर पत्नी से रंगदारी की मांग करने लगे। पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया था। बीते 28 नवंबर 2018 की दोपहर में पुत्र अंकुर कुमार सिंह मौसी के यहां जाने के लिए बाइक से निकला। काली माता मंदिर के आगे रणजीत सिंह उससे उलझ गया। इस बीच मेहनाजपुर की ओर से आई स्कार्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी। इससे वह गिर गया। इधर स्कार्पियो में बैठे संजय सिंह और संदीप सिंह ने अंकुर की गोली मारकर हत्या कर दी। सुनील की तहरीर पर सादात थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अखिलेश कुमार सिंह ने कुल आठ गवाहों को पेश किया। सभी ने अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने रणजीत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। वहीं संजय सिंह और संदीप सिंह को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed