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हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Fri, 21 Oct 2022 07:15 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 21 Oct 2022 07:15 PM IST
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Life imprisonment for murder convict
अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय संजय कुमार यादव की अदालत ने शुक्रवार को हत्या के दोषी गहमर निवासी अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
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अभियोजन के अनुसार, थाना गहमर के गहमर गांव पट्टी मैगर राय निवासी रमेश सिंह ने 28 दिसंबर 2017 को तहरीर दिया कि शाम 4 बजे गांव के ही सुरेश सिंह उर्फ गुड्डू पुरानी रंजिश को लेकर उसके भतीजे अंशु सिंह को कट्टे से गोली मार दी। गोली उसके पेट में लगी जिससे वह वहीं गिर पड़ा। इसके बाद उसके सिर पर कट्टे से वार किया।
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लोगों की मदद से अंशु को सूर्या अस्पताल वाराणसी ले जाया गया। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। इस दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह ने कुल 10 गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने न्यायालय में बयान दर्ज कराया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड की धनराशि में से 50 फीसदी राशि वादी को देने का आदेश दिया।
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