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Ghazipur News: दवा की 9 दुकानों के लाइसेंस निरस्त
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बलिया। दवाओं की बिक्री में दुकानदानों की ओर से की जा रही मनमानी पर औषधि निरीक्षक की रिपोर्ट पर औषधि अनुज्ञापन अधिकारी (विक्रय) आजमगढ़ मंडल ने बलिया में नौ मेडिकल प्रतिष्ठानों कार्रवाई की है। इसमें एक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस अग्रिम आदेश तक और आठ मेडिकल की दुकानों का लाइसेंस सात से 15 दिन तक के लिए निलंबित किया है। औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडेय ने अक्टूबर माह में दवा की दुकानों का निरीक्षण किया था। निरीक्षण में पाई गई कमियों की रिपोर्ट औषधि अनुज्ञापन अधिकारी (विक्रय) को भेजी थी।
रिपोर्ट के आधार पर सभी नौ प्रतिष्ठानों से 10 दिनों के अन्दर जवाब मांगा गया। इसमें दो दवा दुकानदारों ने जवाब नहीं दिया।
इस पर एसबी मेडिकल स्टोर हास्पिटल रोड वार्ड नौ रसड़ा का लाइसेंस अग्रिम आदेश तक के लिए और आदर्श मेडिकल स्टोर माल्दह चट्टी लक्ष्मी मार्केट बघुड़ी का लाइसेन्स 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। सात दवा के दुकानदारों ने अपना जवाब भेजा। इससे संतुष्ट नही होने पर राधेश्याम मेडिकल स्टोर हरनाटार दयालपुर बघुड़ी का 15 दिन, कीर्ति मेडिकल स्टोर नियर सहतवार थाना, सेराज मेडिकल स्टोर बेरूआरबारी, हिन्द ट्रेडर्स विशुनीपुर दवा मार्केट बलिया, प्रिंस फार्मास्यूटिकल्स हास्पिटल रोड रसड़ा, प्रकाश मेडिकल स्टोर मद्धेशिया भवन घोड़हरा भरसर का सात सात दिन, आर्यन मेडिकल स्टोर बघुड़ी माल्दह का 10 दिन के लिए लाइसेंस निलंबित कर दिया है।
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रिपोर्ट के आधार पर सभी नौ प्रतिष्ठानों से 10 दिनों के अन्दर जवाब मांगा गया। इसमें दो दवा दुकानदारों ने जवाब नहीं दिया।
इस पर एसबी मेडिकल स्टोर हास्पिटल रोड वार्ड नौ रसड़ा का लाइसेंस अग्रिम आदेश तक के लिए और आदर्श मेडिकल स्टोर माल्दह चट्टी लक्ष्मी मार्केट बघुड़ी का लाइसेन्स 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। सात दवा के दुकानदारों ने अपना जवाब भेजा। इससे संतुष्ट नही होने पर राधेश्याम मेडिकल स्टोर हरनाटार दयालपुर बघुड़ी का 15 दिन, कीर्ति मेडिकल स्टोर नियर सहतवार थाना, सेराज मेडिकल स्टोर बेरूआरबारी, हिन्द ट्रेडर्स विशुनीपुर दवा मार्केट बलिया, प्रिंस फार्मास्यूटिकल्स हास्पिटल रोड रसड़ा, प्रकाश मेडिकल स्टोर मद्धेशिया भवन घोड़हरा भरसर का सात सात दिन, आर्यन मेडिकल स्टोर बघुड़ी माल्दह का 10 दिन के लिए लाइसेंस निलंबित कर दिया है।
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