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Ghazipur News: बंदियों को दी गई संवैधानिक अधिकारों की जानकारी

Sun, 16 Apr 2023 12:34 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 16 Apr 2023 12:34 AM IST
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Information about the constitutional rights given to the prisoners
गाजीपुर। जिला कारागार में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्णकालिक सचिव कामायनी दूबे ने जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान बंदियों से नि:शुल्क अधिवक्ता, जेल लोक अदालत एवं उनकी जेल अपील से संबंधित अन्य समस्याएं पूछीं। उनके यथोचित अधिकार के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। साथ ही बंदियों को उनके संवैधानिक अधिकारों के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई।
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जेल अधीक्षक ने बताया गया कि वर्तमान में कुल 1047 बंदी निरूद्ध हैं। जिसमें 914 पुरूष, 45 महिला एवं 88 अल्पवयस्क हैं। सुबह का नाश्ता-चना, चाय एवं दोपहर का भोजन-रोटी, चावल, अरहर की दाल, सब्जी (आलू, पत्ता गोभी) तथा शाम का भोजन-रोटी, चावल, चना की दाल, सब्जी (आलू, बैगन) तथा सायं चाय, बिस्कुट दिया जाता है। सचिव ने पुरूष एवं महिला बैरक का भी निरीक्षण किया तथा जेल के कई बंदियों से बात कर उनकी समस्याओं को समझने के साथ ही उनके निस्तारण का निर्देश दिया। सचिव ने कारापाल को जिला कारागार में स्थित जेल लीगल क्लीनिक पर विशेष रूप से ध्यान देने के निर्देश दिए, ताकि जेल में निरूद्ध बंदियों को समय से एवं समुचित विधिक सहायता प्राप्त हो सके। कारागार परिसर में साफ-सफाई के लिए निर्देशित किया गया। इस अवसर पर कारापाल रविंद्र सिंह यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
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