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Ghazipur News: अगर मोबाइल बंद मिला तो केंद्र प्रभारी पर होगी कार्रवाई
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कलेक्ट्रेट के सभागार में रबी विपणन वर्ष में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत गेहूं खरीद की कार्यशाला-प्रशिक्षण आयोजित हुआ।
इस मौके पर अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) ने कहा कि सभी केंद्र प्रभारी बैनर में अंकित अपना मो. नंबर खरीद अवधि में ऑन रखेंगे। जिला-तहसील मुख्यालय से रैंडम आधार पर इसका सत्यापन कराया जाएगा। अगर मो. नंबर बंद पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए एडीएम दिनेश कुमार ने कहा कि प्रभारी केंद्र पर सुबह 8 से शाम 8 बजे के बीच अपनी लाइव लोकेशन संबंधित क्रय एजेंसी के जिला स्तरीय अधिकारी को भेजेंगे। बाट-माप विभाग की ओर से कांटों का सत्यापन किया जाएगा।
किसी भी केंद्र से किसानों को अनावश्यक वापस नहीं किया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी तहसील में गेहूं खरीद से संबंधित एक-एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। कहा कि किसान अपनी सुविधा के अनुसार अपने जिले के किसी भी केंद्र पर अपना गेहूं बेच सकेगा।
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स्वयं किसान के न आने पर पंजीकरण में जो नामित सदस्य हैं, उनका बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण होगा। केंद्रों पर किसानों से गेहूं की खरीद कंप्यूटराइज्ड सत्यापित खतौनी, आधार कार्ड के आधार पर की जाएगी।
कहा कि बटाईदार किसान भी पंजीकरण कराते हुए गेहूं की बिक्री कर सकेंगे। इस मौके पर जिला खाद्य विपणन अधिकारी अनुराग पांडेय, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारी समितियां अंसल कुमार, जिला प्रबंधक पीसीएफ श्रीनिवास यादव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
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इस मौके पर अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) ने कहा कि सभी केंद्र प्रभारी बैनर में अंकित अपना मो. नंबर खरीद अवधि में ऑन रखेंगे। जिला-तहसील मुख्यालय से रैंडम आधार पर इसका सत्यापन कराया जाएगा। अगर मो. नंबर बंद पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए एडीएम दिनेश कुमार ने कहा कि प्रभारी केंद्र पर सुबह 8 से शाम 8 बजे के बीच अपनी लाइव लोकेशन संबंधित क्रय एजेंसी के जिला स्तरीय अधिकारी को भेजेंगे। बाट-माप विभाग की ओर से कांटों का सत्यापन किया जाएगा।
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किसी भी केंद्र से किसानों को अनावश्यक वापस नहीं किया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी तहसील में गेहूं खरीद से संबंधित एक-एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। कहा कि किसान अपनी सुविधा के अनुसार अपने जिले के किसी भी केंद्र पर अपना गेहूं बेच सकेगा।
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स्वयं किसान के न आने पर पंजीकरण में जो नामित सदस्य हैं, उनका बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण होगा। केंद्रों पर किसानों से गेहूं की खरीद कंप्यूटराइज्ड सत्यापित खतौनी, आधार कार्ड के आधार पर की जाएगी।
कहा कि बटाईदार किसान भी पंजीकरण कराते हुए गेहूं की बिक्री कर सकेंगे। इस मौके पर जिला खाद्य विपणन अधिकारी अनुराग पांडेय, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारी समितियां अंसल कुमार, जिला प्रबंधक पीसीएफ श्रीनिवास यादव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।