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Ghazipur News: पति को 10 और सास और ससुर को सात वर्ष की सजा
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दहेज हत्या के मामले में सुनाई सजा, 12-12 हजार रुपये के अर्थदंड लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
गाजीपुर। सत्र न्यायाधीश संजय कुमार की अदालत ने बृहस्पतिवार को दहेज हत्या के मामले में पति को 10 साल और सास, ससुर को सात वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही हरेक को 12-12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार, जमानिया थाना क्षेत्र के गांव रेहुरा निवासी बाल्मीकि अपने अपनी पुत्री प्रियंका की शादी 27 अप्रैल 2018 को उसी थाना क्षेत्र के गांव असैचंदपुर के प्रदुम्न तिवारी उर्फ सूरज तिवारी के साथ किया था। लड़की विदा होकर गई तो उसके पति प्रदुम्मन तिवारी, सास विजयवाला देवी तथा ससुर यशवंत तिवारी वाशिंग मशीन, चैन, फ्रीज की मांग करने लगे और उसकी लड़की को प्रताड़ित करने लगे।
वादी ने अपनी लड़की के ससुराल वालों को काफी समझाया और कहा कि आप की मांग पूरी कर दूंगा, लेकिन वो लोग नहीं माने। 2 जनवरी 2020 की सुबह गांव वालों से सूचना मिली कि उसकी पुत्री प्रियंका की मौत हो गई है। वह मौके पर पहुंचा तो उसकी लड़की का शव पड़ा हुआ मिला। वादी की सूचना पर पुलिस आई और शव को कब्जे में ले लिया और आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना के बाद आरोपियो के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया।
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विचारण के दौरान अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने कुल आठ गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। बृहस्पतिवार को अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने सजा सुनाते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया।
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मारपीट के मामले में दो को चार साल की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रप्रकाश तिवारी की अदालत ने बृहस्पतिवार को मारपीट के मामले में अभियुक्त को 4 वर्ष के कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार 15 जनवरी 2011 को सुहवल निवासी रतन कुमार द्वारा थाना में सूचना दी गई कि उसके लड़के अमित कुमार राय को गांव के ही मनोज कुमार पांडेय व शिवम पांडेय ने मिलकर क्रिकेट के बैट से मारपीट की। जिसमें उसे गंभीर चोट आई। गांव के लोगों के सहयोग से उसे अस्पताल पहुंचाया गया और वहां से उसको बनारस के लिए रेफर कर दिया गया।
वादी की तहरीर पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस विवेचना के दौरान ही शिवम पाण्डेय को पुलिस ने नाबालिग मानते हुए उसके विरुद्ध आरोप पत्र किशोर न्याय बोर्ड को भेज दिया और आरोपी मनोज कुमार पाण्डेय के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने आठ गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। बृहस्पतिवार को अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को जेल भेज दिया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गाजीपुर। सत्र न्यायाधीश संजय कुमार की अदालत ने बृहस्पतिवार को दहेज हत्या के मामले में पति को 10 साल और सास, ससुर को सात वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही हरेक को 12-12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार, जमानिया थाना क्षेत्र के गांव रेहुरा निवासी बाल्मीकि अपने अपनी पुत्री प्रियंका की शादी 27 अप्रैल 2018 को उसी थाना क्षेत्र के गांव असैचंदपुर के प्रदुम्न तिवारी उर्फ सूरज तिवारी के साथ किया था। लड़की विदा होकर गई तो उसके पति प्रदुम्मन तिवारी, सास विजयवाला देवी तथा ससुर यशवंत तिवारी वाशिंग मशीन, चैन, फ्रीज की मांग करने लगे और उसकी लड़की को प्रताड़ित करने लगे।
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वादी ने अपनी लड़की के ससुराल वालों को काफी समझाया और कहा कि आप की मांग पूरी कर दूंगा, लेकिन वो लोग नहीं माने। 2 जनवरी 2020 की सुबह गांव वालों से सूचना मिली कि उसकी पुत्री प्रियंका की मौत हो गई है। वह मौके पर पहुंचा तो उसकी लड़की का शव पड़ा हुआ मिला। वादी की सूचना पर पुलिस आई और शव को कब्जे में ले लिया और आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना के बाद आरोपियो के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया।
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विचारण के दौरान अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने कुल आठ गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। बृहस्पतिवार को अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने सजा सुनाते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया।
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मारपीट के मामले में दो को चार साल की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रप्रकाश तिवारी की अदालत ने बृहस्पतिवार को मारपीट के मामले में अभियुक्त को 4 वर्ष के कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार 15 जनवरी 2011 को सुहवल निवासी रतन कुमार द्वारा थाना में सूचना दी गई कि उसके लड़के अमित कुमार राय को गांव के ही मनोज कुमार पांडेय व शिवम पांडेय ने मिलकर क्रिकेट के बैट से मारपीट की। जिसमें उसे गंभीर चोट आई। गांव के लोगों के सहयोग से उसे अस्पताल पहुंचाया गया और वहां से उसको बनारस के लिए रेफर कर दिया गया।
वादी की तहरीर पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस विवेचना के दौरान ही शिवम पाण्डेय को पुलिस ने नाबालिग मानते हुए उसके विरुद्ध आरोप पत्र किशोर न्याय बोर्ड को भेज दिया और आरोपी मनोज कुमार पाण्डेय के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने आठ गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। बृहस्पतिवार को अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को जेल भेज दिया।