‘गजल’ होटल पर सुनवाई पूरी, जमीनों की खरीद-बिक्री में अनियमितता का मामला
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गाजीपुर नगर के महुआबाग स्थित ‘गजल’ होटल के लिए भूखंडों की खरीद एवं बिक्री के मामले में शनिवार को एसडीएम ने सुनवाई पूरी कर ली। अब जिला प्रशासन कार्रवाई की रणनीति बना रहा है। चार दिन पूर्व राजस्व विभाग की टीम ने भूमि की पैमाइश भी की थी। होटल के लिए जमीनों की खरीद-बिक्री में अनियमितता के मामले में 19 सितंबर को मऊ विधायक मुख्तार की पत्नी एवं पुत्रों सहित 12 पर मुकदमा दर्ज कराया गया था।
तहसील सदर के राजस्व ग्राम मोहम्मदपुर पट्टी में बने गजल होटल की जांच में पता चला कि इसके लिए भूखंडों की खरीद एवं बिक्री में अनियमितता की गई है। मौजा मुहम्मदपट्टी के राजस्व अभिलेखों में गाटा संख्या 98, रकबा 18-18 बीघा और गाटा संख्या 99, रकबा छह बीघा बंजर जमीन 14 (3) की है।
जबकि रविंद्रनाथ, श्रीकांत उपाध्याय और नंदलाल ने बिना किसी विधिक अधिकार एवं स्वामित्व के ही गाटा संख्या 98/2 रकबा पंजीकृत विक्रय विलेख 29 अप्रैल 2005 को मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी, उमर अंसारी एवं पत्नी अफसां अंसारी, यूसुफपुर, मुहम्मदाबाद के पक्ष में कर दिया।
इसी के साथ गाटा संख्या 98/2 रकबा एक बीघा एवं गाटा संख्या 99 रकबा छह बीघा भूमि पर नाम दर्ज न होने के बावजूद बिना किसी विधिक अधिकार एवं स्वामित्व के ही सैयद कैसर हुसैन, जफर अब्बास, सैयद सादिक हुसैन निवासी खुदाईपुर, नखास ने पंजीकृत विक्रय विलेख 23 सितंबर 2005 को आफसां अंसारी के पक्ष में कर दिया।
इसका 30 जून 2005 को अवैध ढंग से नामांतरण भी करा लिया गया। इसी प्रकार गाटा संख्या 100, रकबा खावा 15 (4) की भूमि है। चंद्रसेन विश्वकर्मा ने विधि विरुद्ध ढंग से 29 अगस्त 2000 को अब्बास अंसारी एवं उसी दिन गाटा संख्या 100 रकबा दो बीघे का विक्रय विलेख उमर अंसारी के पक्ष में कर दिया।
जबकि दोनों विक्रय विलेख विधि विरुद्ध एवं शून्य थे। हालांकि इसके बाद भी खरीदने वालों ने नगर पालिका के असेसमेंट पंजिका में अपना नाम दर्ज करा लिया। इस मामले में 19 सितंबर को हलका लेखपाल ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।
नगर के महुआबाग स्थित ‘गजल’ होटल के मामले में सुनवाई पूरी कर ली गई है। आदेश टाइप किया जा रहा है। जल्द ही इसकी जानकारी दी जाएगी।
प्रभाष कुमार, सदर एसडीएम।