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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Ghazipur News 57 days and 16th date life imprisonment to misdeed accused dirty work with girl

Ghazipur News: बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 58 दिन और 16 तारीख में सजा, आजीवन कारावास; कमरे में उठा ले गया था

Fri, 29 Aug 2025 08:41 PM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर। Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Fri, 29 Aug 2025 08:41 PM IST
सार

यूपी के गाजीपुर जिले में घर के बार खेल रही बच्ची के साथ आरोपी ने कमरे में ले जाकर गंदी हरकत की। पीड़िता की मां ने मामला दर्ज कराया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम ने 57 दिन में अपना फैसला सुना दिया।

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Ghazipur News 57 days and 16th date life imprisonment to misdeed accused dirty work with girl
आजीवन कारावास की सजा। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

Ghazipur News: विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को अनुसूचित जाति की 12 वर्षीय नाबालिक पीड़िता के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में फैसला सुना दिया।

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गाजीपुर के बहरियाबाद थाना क्षेत्र के पीड़िता के पड़ोस के गांव निवासी रामअवध राजभर को आजीवन कारावास के साथ 42 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। उन्होंने अर्थदंड की राशि से 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने बताया कि यह फैसला 57 दिन और 16 तारीखों में आया है।
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अभियोजन के अनुसार बहरियाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने तहरीर दी थी। जिसके मुताबिक 28 जून 2025 दोपहर वह घर से बाहर गई थी। घर पर उसकी 12 वर्षीय बेटी अकेली थी, उसी फायदा उठाकर बगल गांव का निवासी रामअवध राजभर पहुंचा और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। 

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ये है आरोप

आरोप है कि वह बेटी के साथ गलत काम करने लगा, उसी बीच वादिनी घर पहुंच गई। उसने देखा कि अंदर से दरवाजा बंद है आवाज देने पर नहीं खुला तो महिला ने दरवाजे तोड़कर अंदर गई। आरोप है कि रामअवध राजभर जाति सूचक गाली देते हुए भाग गया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 

विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में 28 जून आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय ने आरोप पत्र को एक जुलाई 2025 को लिया संज्ञान में लिया। न्यायालय ने आरोपी के विरुद्ध चार जुलाई आरोप तय किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से कुल सात गवाहों को पेश किए गए। शुक्रवार को दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए दोषी को जेल भेज दिया।

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