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Ghazipur News: छेड़छाड़ के दोषी को चार वर्ष की सजा

Wed, 02 Oct 2024 02:21 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 02 Oct 2024 02:21 AM IST
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Four years imprisonment for molestation accused
गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में दोषी को चार वर्ष के कारावास के साथ ही 20 हजार रुपये जुमाने की सजा सुनाई है।
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शादियाबाद थाना एक निवासी ने पुलिस को तहरीर दी कि 22 अप्रैल 2017 को सुबह चार बजे जब उसकी नाबालिग पुत्री घर के सामने शौच के लिए गई थी। वहीं गांव का ही शकील अंसारी घात लगाए था। उसकी नाबालिग पुत्री से शकील ने छेड़खानी की। वादी की सूचना पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
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दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से कुल छह गवाहों को पेश किया गया। न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए दोषी को चार वर्ष की सजा सुनाई।
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