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मारपीट के मामले में पिता-पुत्र सहित चार को तीन वर्ष की कैद

Fri, 04 Feb 2022 11:51 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 04 Feb 2022 11:51 PM IST
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Four, including father and son, were imprisoned for three years in the case of assault
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश गुलाब सिंह की अदालत ने शुक्रवार को पिता पुत्र सहित चार लोगों को मारपीट के मामले में तीन साल के कैद सजा सुना है। साथ ही 11-11 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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अभियोजन के अनुसार नोनहरा थाना क्षेत्र के गांव रोहिली के कुमार राम ने 29 नवंबर 2014 को तहरीर दिया कि खेत के मेढ़ के विवाद को लेकर पट्टीदार रामकरन और उनके पुत्रअच्छेलाल और संतलाल के साथ संतलाल का पुत्र प्रमोद कुमार उपरोक्त विवाद को लेकर भतीजा अशोक कुमार और उसकी पत्नी पुष्पा को मारापीटा, जिससे दोनों को गंभीर चोटें आई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और विवेचना उपरांत आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह ने कुल सातगवाहों को पेश किया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया है।
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