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Ghazipur News: तीन बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट में प्राथमिकी दर्ज

Fri, 22 May 2026 01:15 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 22 May 2026 01:15 AM IST
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FIR Registered Against Three Criminals Under the Gangster Act
गाजीपुर। हत्या जैसे संगीन अपराध को अंजाम देने वाले गैंग लीडर अंबिका बिंद और गैंग के दो सदस्यों के खिलाफ पुलिस ने कोतवाल महेंद्र सिंह की तहरीर पर बुधवार की देर शाम गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली। बीते 18 मई को गैंग के खिलाफ डीएम ने अनुमोदन किया था। गैंगचार्ट बना पुलिस ने कार्रवाई की। कोतवाल महेंद्र सिंह ने तहरीर देकर बताया कि वह टीम के साथ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। इस दौरान जानकारी मिली कि गैंग लीडर बेयपुर देवकली निवासी अंबिक बिंद उर्फ बोस एक संगठित गिरोह चलाता है। वह गैंग का मुखिया है और उसके साथ गैंग में रजागंज निवासी राहुल कुमार और बेयपुर देवकली निवासी सुनील कुमार शामिल है। गैंग का मुखिया और उसके सदस्य हत्या जैसी संगीन अपराध को अंजाम देते हैं। बताया कि बीते 25 फरवरी को बबेड़ी गांव के सिवान में शव मिला था।
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तत्कालीन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक दीनदयाल पांडेय ने विवेचना की गई तो अंबिका बिंद उर्फ बोस, राहुल कुमार और सुनील कुमार नाम प्रकाश में आया। तीनों को सलाखों के पीछे भेजा गया। कोतवाल महेंद्र सिंह ने बताया कि तीनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। साथ ही मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है।
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