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Ghazipur News: एक ही जगह से भरें गणना प्रपत्र, नहीं तो होगी कार्रवाई

Sun, 30 Nov 2025 11:55 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 30 Nov 2025 11:55 PM IST
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Fill the calculation form from one place only, otherwise action will be taken
गाजीपुर। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) का पहला चरण जिले की सात विधान सभा क्षेत्रों में जारी है। इसके तहत बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध करा रहे हैं और उन्हें मौके पर ही भरवा कर वापस ले रहे हैं। पुनरीक्षण प्रक्रिया को सुचारु एवं पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।डीएम अविनाश कुमार ने कहा कि एसआईआर के दौरान आधार संख्या और इपिक नंबर देना वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं। केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा 4 नवंबर से प्रदेशभर में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके तहत गाजीपुर जिले के 2959 बूथों पर इतने ही बीएलओ तथा 304 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। आयोग द्वारा एसआईआर की सतत निगरानी की जा रही है।डीएम ने बताया कि वह स्वयं विभिन्न बूथों का निरीक्षण कर अभियान की प्रगति का आकलन कर रहे हैं। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे समय पर अपना गणना प्रपत्र भरकर संबंधित बीएलओ को जमा करें, ताकि उनका मताधिकार सुरक्षित रह सके।उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी मतदाता का नाम एक से अधिक स्थानों की मतदाता सूची में दर्ज है, तो उसे अनेक गणना प्रपत्र मिल सकते हैं, लेकिन ऐसे मतदाताओं को केवल एक ही स्थान, अर्थात अपने सामान्य निवास स्थल, से गणना प्रपत्र भरकर जमा करना होगा। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक स्थानों से गणना प्रपत्र भरकर जमा करता है तो यह कानूनन अपराध माना जाएगा और उसके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई हो सकती है, जिसमें एक वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। डीएम ने यह भी बताया कि गणना प्रपत्र में माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी आदि में से किसी एक का विवरण 2003 की वोटर लिस्ट के आधार पर भरना आवश्यक है। प्रपत्र में माता-पिता का नाम, मोबाइल नंबर और नवीनतम फोटो अनिवार्य रूप से देना होगा। आधार और इपिक नंबर देना वैकल्पिक है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गणना प्रपत्र जमा न करने पर केवल मताधिकार प्रभावित होगा, नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
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