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Ghazipur News: गैंगस्टर के मामले में मुख्तार पर फैसला 20 मई को

Sun, 07 May 2023 12:00 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 07 May 2023 12:00 AM IST
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Decision on Mukhtar in gangster case on May 20
वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी अदालत में रहा मौजूद
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संवाद न्यूज एजेंसी
गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट दुर्गेश की अदालत में करंडा थाने में दर्ज गैंगस्टर के मामले में शनिवार को आरोपी मुख्तार अंसारी की ओर से बहस की गई। अदालत ने फैसले के लिए 20 मई की तिथि नियत की है। इस दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी अदालत में उपस्थित था।
मालूम हो कि करंडा थाना क्षेत्र के सबुआ गांव निवासी कपिल देव सिंह हत्याकांड के मामले में और मुहम्मदाबाद के मीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इन दोनों मामलों को गैंग चार्ट में शामिल किया गया था।
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हालांकि इन दोनों मामलों में से आरोपी मुख्तार अंसारी कपिल देव सिंह हत्या मामले से दोषमुक्त हो चुके हैं । साथ ही मुहम्मदाबाद के हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी का विचारण चल रहा है। इस मामले में भी फैसला 17 मई को आने आने वाला है। दोनों मामलों का विचारण एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहा है।
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बीते तिथि को आरोपी के तरफ से लिखित बहस दी गई थी। इस मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत में फैसला के लिए 20 मई की तिथि नियत की है। मालूम हो कि बीते 29 अप्रैल को मुहम्मदाबाद कोतवाली में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी को दस वर्ष की सश्रम कारावास और 500000 अर्थदंड की सजा इसी एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाई गई थी।
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हत्या प्रयास के मामले में फैसला 17 मई को
गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट दुर्गेश की अदालत में मुहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र में हुए हत्या प्रयास के मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी के तरफ से शनिवार को बहस की गई। अदालत ने मामले में फैसला के लिए 17 मई की तिथि नियत की है।
मालूम हो कि मीर हसन ने मुख्तार अंसारी और अन्य कई लोगों के विरुद्ध हत्या प्रयास का मुकदमा मुहम्मदाबाद कोतवाली में दर्ज कराया था। इस मामले में अन्य आरोपी दोषमुक्त हो चुके हैं।

मुख्तार अंसारी के विरुद्ध विचारण एमपी/एमएलए कोर्ट दुर्गेश की अदालत में चल रहा है। इस मामले में बीते तिथि को आरोपी के तरफ से लिखित बहस प्रस्तुत की गई थी। मौखिक बहस न्यायालय में हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला के लिए 17 मई की तिथि नियत की है।
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