Ghazipur News: बालक से कुकर्म व हत्या के दोषी को फांसी की सजा, 20 माह पुराने मामले में आया फैसला
Ghazipur Crime News: गाजीपुर जिले में आठ वर्ष के बालक से कुकर्म व हत्या के दोषी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। जिले में 14 वर्ष बाद पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है।
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गाजीपुर जिले में पॉक्सो स्पेशल कोर्ट रामअवतार प्रसाद की अदालत ने सोमवार को आठ वर्ष के बच्चे के साथ कुकर्म करने के बाद हत्या करने के मामले में संजय नट को दोषी करार कर करते मृत्युदंड की सजा सुनाई। अदालत ने मंगलवार को फैसले का आदेश पत्र जारी किया गया। कोर्ट ने 20 माह में मामले की सुनवाई पूरी कर दोषी को सजा सुनाई है। करीब 14 वर्ष पूर्व दोहरे हत्याकांड में दोषी को न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई थी।
क्या है पूरा मामला
अभियोजन के मुताबिक गहमर कोतवाली क्षेत्र क्षेत्र के एक गांव में 19 फरवरी 2024 की दोपहर तीन बजे संजय नट एक आठ वर्ष के बालक को बहला फुसला कर अपने घर ले गया। पहले उसके साथ कुकर्म किया। उसके बाद रस्सी से गाल घोंट कर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी संजय नट ने बालक के शव को जूट व प्लास्टिक के बोर में भरकर घर में रखे टीन के बक्सा में बंद कर छुपा दिया था।
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परिजन जब बालक की तलाश करने लगे तो गांव एक बच्चें ने बताया कि संजय नट बालक को बहला फुसला कर अपने घर ले गया। सूचना पर पहुंची पुलिस संजय नट के घर पहुंची और बालक के शव को बरामद किया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
अभियोजन के अनुसार पुलिस 19 मई 2024 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। छह जून 2024 को न्यायालय ने चार्ज फ्रेम किया। अभियोजन ने आठ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। सभी ने अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी को मृत्युदंड की सजा सुनाई।