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Ghazipur News: परिषदीय स्कूलों में अब न्यूनतम दो शिक्षक अनिवार्य रूप से होंगे तैनात
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गाजीपुर। परिषदीय स्कूलों में अब न्यूनतम दो शिक्षक अनिवार्य रूप से तैनात होंगे। जहां अधिक शिक्षक होंगे उनका समायोजन किया जाएगा या वह दूसरे स्कूल में स्थानांतरित किए जाएंगे। शासन की ओर से मिले निर्देश में कहा गया है कि जनपदीय समिति अध्यापक को किसी दूसरे विद्यालय में फिर से तैनात कर सकेगी, ताकि हर विद्यालय में कम से कम दो अध्यापकों को तैनात किया जा सके।
शासन की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि अगर किसी महिला अध्यापिका को पुनः तैनात किया जाना है तो जिलास्तरीय समिति को ध्यान रखना होगा कि महिला अध्यापिका को उसी विकासखंड में तैनात किया जाए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो निकटतम विकासखंड में तैनात किया जाएगा। अभी उन विद्यालयों में शिक्षकों को पुनः तैनात नहीं किया जाएगा जहां 30 अप्रैल तक दो शिक्षक तैनात हैं। जिन शिक्षकों का स्थानांतरण प्रस्तावित है वह 13 मई तक आफलाइन माध्यम से जनपदीय समिति के समक्ष आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
अगर किसी कारणवश वेबसाइट प्रदर्शन की तारीख छह मई के बाद की है, तो उसके बाद सात दिन तक ऑफलाइन माध्यम से जनपदीय समिति के समक्ष आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 30 अप्रैल 2026 तक की वास्तविक छात्र संख्या और कार्यरत शिक्षकों का भौतिक सत्यापन डाटा को संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक (या वरिष्ठतम शिक्षक) और खंड शिक्षा अधिकारी की तरफ से संयुक्त रूप से प्रमाणित किया जाएगा। अगर किसी विद्यालय में कोई शिक्षक नहीं है, तो वहां का डाटा खंड शिक्षा अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से प्रमाणित किया जाएगा।
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शासन की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि अगर किसी महिला अध्यापिका को पुनः तैनात किया जाना है तो जिलास्तरीय समिति को ध्यान रखना होगा कि महिला अध्यापिका को उसी विकासखंड में तैनात किया जाए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो निकटतम विकासखंड में तैनात किया जाएगा। अभी उन विद्यालयों में शिक्षकों को पुनः तैनात नहीं किया जाएगा जहां 30 अप्रैल तक दो शिक्षक तैनात हैं। जिन शिक्षकों का स्थानांतरण प्रस्तावित है वह 13 मई तक आफलाइन माध्यम से जनपदीय समिति के समक्ष आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
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अगर किसी कारणवश वेबसाइट प्रदर्शन की तारीख छह मई के बाद की है, तो उसके बाद सात दिन तक ऑफलाइन माध्यम से जनपदीय समिति के समक्ष आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 30 अप्रैल 2026 तक की वास्तविक छात्र संख्या और कार्यरत शिक्षकों का भौतिक सत्यापन डाटा को संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक (या वरिष्ठतम शिक्षक) और खंड शिक्षा अधिकारी की तरफ से संयुक्त रूप से प्रमाणित किया जाएगा। अगर किसी विद्यालय में कोई शिक्षक नहीं है, तो वहां का डाटा खंड शिक्षा अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से प्रमाणित किया जाएगा।
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