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सूचना न देने पर सीएमओ पर लगा अर्थदंड
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सुहवल स्थित स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात एक महिला स्वास्थ्य कर्मी के संबंध में सुहवल गांव निवासी विनोद राय की अपील पर सूचना न देना सीएमओ को महंगा पड़ा है। उन पर उत्तर प्रदेश सूचना आयुक्त अजय कुमार ने 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत वर्ष 2017 में विनोद कुमार राय ने स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात एक महिला स्वास्थ्य कर्मी के संबंध में सूचना मांगी थी, लेकिन लगातार टालमटोल करने एवं रुचि न दिखाने के कारण यह मामला राज्य सूचना आयुक्त लखनऊ तक पहुंचा। वहां अंतिम सुनवाई में भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी अनुपस्थित रहे। इस संबंध में राज्य सूचना आयुक्त ने अर्थदंड की धनराशि 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कुल 25000 की वसूली 19 फरवरी 2021 से 22 अप्रैल 2022 तक पद पर रहने वाले सूचना अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी गाजीपुर के वेतन से वसूली करने का आदेश दिया है। साथ ही अर्थदंड की वसूली के लिए प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश तथा जिलाधिकारी के अनुपालन के लिए आयोग द्वारा पारित आदेश की प्रति को संबंधित को उपलब्ध कराने का रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश सूचना आयोग को निर्देश भी दिया है।
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सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत वर्ष 2017 में विनोद कुमार राय ने स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात एक महिला स्वास्थ्य कर्मी के संबंध में सूचना मांगी थी, लेकिन लगातार टालमटोल करने एवं रुचि न दिखाने के कारण यह मामला राज्य सूचना आयुक्त लखनऊ तक पहुंचा। वहां अंतिम सुनवाई में भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी अनुपस्थित रहे। इस संबंध में राज्य सूचना आयुक्त ने अर्थदंड की धनराशि 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कुल 25000 की वसूली 19 फरवरी 2021 से 22 अप्रैल 2022 तक पद पर रहने वाले सूचना अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी गाजीपुर के वेतन से वसूली करने का आदेश दिया है। साथ ही अर्थदंड की वसूली के लिए प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश तथा जिलाधिकारी के अनुपालन के लिए आयोग द्वारा पारित आदेश की प्रति को संबंधित को उपलब्ध कराने का रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश सूचना आयोग को निर्देश भी दिया है।
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