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Ghazipur News: जबरदस्ती बैनामा कराने के मामले में मुख्तार, बेटे और सालों पर आरोप पत्र दाखिल
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संवाद न्यूज एजेंसी
गाजीपुर। व्यापारी नेता अबु फकर की भूमि को जबरदस्ती बैनामा कराने के मामले में आरोपित माफिया मुख्तार अंसारी, उसका पुत्र अब्बास अंसारी एवं दोनों साले आतिफ रजा व अनवर शहजाद के खिलाफ मंगलवार को आरोप पत्र पेश किया गया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शरद कुमार चौधरी की कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की तिथि 20 दिसंबर नियति की है। शहर निवासी व्यापारी नेता अबु फकर ने 11 वर्ष बाद 14 अगस्त को मुख्तार अंसारी, उसकी पत्नी अफ्शां अंसारी, पुत्र अब्बास अंसारी व दोनों सालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि जेल में बंद मुख्तार अंसारी के गुर्गे जबरन उसे मुख्तार के घर ले गए जहां उसकी जमीन का बैनामा करा लिया। उसे पैसे भी नहीं दिया। इसकी सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रही है। मंगलवार को दाखिल आरोप पत्र पर सुनवाई 20 दिसंबर को होगी।
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गाजीपुर। व्यापारी नेता अबु फकर की भूमि को जबरदस्ती बैनामा कराने के मामले में आरोपित माफिया मुख्तार अंसारी, उसका पुत्र अब्बास अंसारी एवं दोनों साले आतिफ रजा व अनवर शहजाद के खिलाफ मंगलवार को आरोप पत्र पेश किया गया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शरद कुमार चौधरी की कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की तिथि 20 दिसंबर नियति की है। शहर निवासी व्यापारी नेता अबु फकर ने 11 वर्ष बाद 14 अगस्त को मुख्तार अंसारी, उसकी पत्नी अफ्शां अंसारी, पुत्र अब्बास अंसारी व दोनों सालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि जेल में बंद मुख्तार अंसारी के गुर्गे जबरन उसे मुख्तार के घर ले गए जहां उसकी जमीन का बैनामा करा लिया। उसे पैसे भी नहीं दिया। इसकी सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रही है। मंगलवार को दाखिल आरोप पत्र पर सुनवाई 20 दिसंबर को होगी।
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