फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Change in public hearing system, now action will be taken in ten days

Ghazipur News: जनसुनवाई व्यवस्था में बदलाव, अब दस दिन में होगी कार्रवाई

Thu, 18 Jul 2024 03:39 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 18 Jul 2024 03:39 AM IST
विज्ञापन
Change in public hearing system, now action will be taken in ten days
गाजीपुर। थानों में जनसुनवाई को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए जनपद में पहल की गई है। पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा ने जिले के सभी थानों में जनसुनवाई की व्यवस्था में बदलाव किया है। इसके तहत अब शिकायतकर्ता को भी प्रमाण के तौर पर एक रसीद दी जाएगी, जिसपर मुकदमा नंबर से लेकर विवेचक तक के नाम का जिक्र होगा। इससे वो आसानी से अपने केस से संबंधित जानकारी भी हासिल कर सकेंगे। इतना ही नहीं, यदि दस दिन के अंदर उनके मामला का निस्तारण नहीं हुआ तो वो एसपी कार्यालय तक जाकर शिकायत कर सकेंगे।
विज्ञापन

पहले रजिस्टर पर ही शिकायत दर्ज हो जाती थी। इससे शिकायतकर्ता अपने मामले की जानकारी लेने में दिक्कत होती थी। अधिकांश बार तो मामले का निस्तारण न हो पाने के कारण वो थाने का चक्कर काटने को मजबूर हो जाता था। अब नवागत पुलिस अधीक्षक ने इस व्यवस्था में बदलाव किया है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा मामले थाने तक ही हल हो जाए के लिए जन सुनवाई की व्यवस्था में बदला किया गया है। इसके लिए तीन प्रारूप की पर्ची की व्यवस्था कर दी है।
विज्ञापन

तीन प्रारूप की होगी पर्ची
एएसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार के मुताबिक इसके अब आवेदक पर्ची तीन प्रारूपों में होगी, पहली पर्ची पुलिस कार्यालय रिकार्ड के लिए, दूसरी पर्ची-संबंधित थाना कार्यालय और तीसरी पर्ची-आवेदक को दी जाएगी। आवेदक को दी जाने वाली पर्ची रीसिविंग के रूप में रहेगी। प्रत्येक पर्ची पर यह विवरण अंकित है कि किसी शिकायत का 10 दिनों में निस्तारण न होने पर प्रत्येक कार्य दिवस में समय सुबह 10 बजे से 5 बजे के बीच रीसिविंग पर्ची पर अंकित मोबाइल नंबर 7839864009 पर संपर्क कर या पुलिस कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी शिकायत कर सकेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed