फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Case on 12 including Mukhtar's wife and sons

मुख्तार की पत्नी एवं पुत्रों समेत 12 पर मुकदमा दर्ज

Mon, 21 Sep 2020 12:09 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2020 12:09 AM IST
विज्ञापन
Case on 12 including Mukhtar's wife and sons
गाजीपुर। जिला प्रशासन ने जांच में गजल होटल के लिए भूखंडों की खरीद एवं बिक्री में अनियमितता मिलने पर मऊ विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी एवं दो पुत्रों समेत 12 लोगों पर संगीन धाराओं में रविवार की देर शाम नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार की जा रही कार्रवाई से समर्थकों में हड़कंप है।
विज्ञापन

शासन की ओर से लगातार मऊ विधायक पर शिकंजा कसा जा रहा है। यही नहीं परिवार के सदस्यों समेत सहयोगियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। सदर एसडीएम प्रभाष कुमार ने बताया कि तहसील सदर के राजस्व ग्राम मोहम्मदपुर पट्टी में निर्मित गजल होटल की जांच संबंध में यह तथ्य प्रकाश में आया कि उपरोक्त भूखंडों की खरीद एवं बिक्री में अनियमितता की गई है। मौजा मुहम्मदपट्टी के राजस्व अभिलेखों में गाटा संख्या 98 रकबा 18-18 बीघा और गाटा संख्या 99 रकबा छह बीघा बंजर जमीन 14 (3) की भूमि है। जबकि रविंद्रनाथ, श्रीकांत उपाध्याय और नंदलाल द्वारा बिना किसी विधिक अधिकार एवं स्वामित्व के ही उक्त गाटा संख्या 98/2 रकबा पंजीकृत विक्रय विलेख बीते 29 अप्रैल वर्ष 2005 को मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी, उमर अंसारी एवं पत्नी अफसां अंसारी कस्बा यूसुफपुर मुहम्मदाबाद के पक्ष में निष्पादित कर दिया।
विज्ञापन

इसी के साथ गाटा संख्या 98/2 रकबा एक बीघा एवं गाटा संख्या 99 रकबा छह बीघा भूमि पर नाम दर्ज न होने के बावजूद बिना किसी विधिक अधिकार एवं स्वामित्व के ही सैयद कैसर हुसैन, जफर अब्बास, सैयद सादिक हुसैन निवासी खुदाईपुर/नखास द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख बीते 23 सितंबर वर्ष 2005 को अफसां अंसारी के पक्ष में निष्पादित कर दिया। इसका बीते 30 जून वर्ष 2005 को नामांतरण भी अवैध ढंग से करा लिया गया। इसी प्रकार गाटा संख्या 100 रकबा खावा जमीन 15 (4) की भूमि है जिस पर चंद्रसेन विश्वकर्मा द्वारा विधि विरुद्ध ढंग से बीते 29 अगस्त वर्ष 2000 को अब्बास अंसारी एवं बीते 29 अगस्त वर्ष 2000 को ही गाटा संख्या 100 रकबा दो बीघा का विक्रय विलेख उमर अंसारी के पक्ष में निष्पादित कर दिया गया। जबकि उक्त दोनों विक्रय विलेख विधि विरुद्ध एवं शून्य थे। फिर भी उक्त क्रेतागण द्वारा नगर पालिका के असेसमेंट पंजिका में अपना नाम दर्ज करा लिया गया। उक्त विधि विरुद्ध प्रविष्टि के विरुद्ध बीते 19 सितंबर को रविंद्रनाथ शर्मा निवासी मौजा गोड़ी तहसील मुहम्मदाबाद, श्रीकांत उपाध्याय निवासी मौजा डेढ़गांवा, नंदलाल निवासी मौजा अरसदपुर, अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, आफसां अंसारी, सैयद कैसर हुसैन, जफर अब्बास, सैयद सादिक हुसैन, शिवनाथ सिंह, चंद्रसेन विश्वकर्मा एवं मोतीलाल के विरुद्ध हल्का लेखपाल ने कोतवाली में धारा 420, 423 ,465, 467, 468, 471, 474, 477ए, 120बी आईपीसी के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed