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Ghazipur News: चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों को अलग से खुलवाना होगा बैंक खाता

Tue, 19 Mar 2024 12:27 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 19 Mar 2024 12:27 AM IST
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Candidates will have to open a separate bank account to contest elections.
उप जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार ने सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष और मंत्रियों को पत्र भेजा है। पत्र के जरिए कहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों को व्यय के लिए अलग बैंक खाता खोला जाएगा।
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पत्र में यह भी उल्लेख है कि निर्वाचन प्रत्याशी की ओर से निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से बैंक खाता स्वयं के नाम से या अपने निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त नाम से राज्य के किसी भी बैंक या डाकघर में खोला जा सकता है।
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निर्वाचन प्रत्याशी की ओर से निर्वाचन व्यय से संबंधित किसी भी मद के लिए अदा की जाने वाली राशि दस हजार से अधिक नहीं है तो ऐसे व्यय को उस बैंक खाते से निकासी करके नकद राशि के माध्यम से व्यय की जा सकती है।
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चुनाव आयोग के निर्देश के क्रम में स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की ओर से प्रदेश के सभी बैंकों को यह निर्देश दिए गए हैं कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन के प्रयोजनार्थ अलग से बैंक खाता खोलने की सुविधा देंगे। साथ ही खाता खोलते समय ही 200 प्रतियों की की चेक बुक उपलब्ध कराएंगे।
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