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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Brijesh Singh will appear in Ghazipur court, hearing on 16 in Usri case

Brijesh Singh: गाजीपुर कोर्ट में पेश होगा माफिया बृजेश, उसरी कांड में 16 को सुनवाई, मुख्तार से जुड़ा है मामला

Sat, 06 Aug 2022 10:32 AM IST
वाराणसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गाजीपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गाजीपुर Published by: वाराणसी ब्यूरो Updated Sat, 06 Aug 2022 10:32 AM IST
सार

21 वर्ष पुराने मुहम्मदाबाद थाने के उसरी चट्टी हत्याकांड में 16 अगस्त को सुनवाई है।  मुख्य अभियुक्त माफिया बृजेश सिंह की पेशी होगी।  

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Brijesh Singh  will appear in Ghazipur court, hearing on 16 in Usri case
- फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एमपी/एमएलए कोर्ट रामसुध सिंह की अदालत में 21 वर्ष पुराने मुहम्मदाबाद थाने के उसरी चट्टी हत्याकांड में 16 अगस्त को सुनवाई में मुख्य अभियुक्त माफिया बृजेश सिंह पेश होगा। दूसरा मुख्य अभियुक्त त्रिभुवन सिंह वीडियो क्रांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत में हाजिर होगा।

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पिछली अदालती कार्यवाही में दोनों अभियुक्त वीडियो क्रांफ्रेंसिंग से नहीं जुड़ पाए थे। इस पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया था। इसमें वाराणसी और मिर्जापुर जेलर से स्पष्टीकरण तलब किया था। उस समय बृजेश सिंह सेंट्रल जेल वाराणसी में था, जिसे अब जमानत पर रिहा कर दिया गया है।
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15 जुलाई 2001 को मुख्तार अंसारी के निर्वाचन क्षेत्र मऊ जाते समय दिन में 12:30 बजे उसरी चट्टी पर बदमाशों ने स्वचालित हथियारों से फायरिंग कर दी थी। इसमें मुख्तार अंसारी के गनर के अलावा हमलावरों में से भी एक की मौत हो गई थी। मुख़्तार अंसारी के हमराहियों को भी चोट आई थीं।

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इस मामले में मुख्तार अंसारी ने बृजेश सिंह व त्रिभुवन सिंह को नामजद करते अन्य 15 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने चार के खिलाफ आरोपपत्र प्रेषित किया। दो आरोपियों की विचारण के दौरान मौत हो गई। पिछली कई तारीखों से गवाह उपस्थित होने के बावजूद गवाही न होने पर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए सेंट्रल जेल वाराणसी के जेलर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा था।

कई तारीखों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए लिंक न मिलने के कारण अभियुक्त बृजेश सिंह व त्रिभुवन सिंह अदालत में हाजिर नहीं हो पा रहे थे। इससे गवाह रमेश राम की गवाही नहीं हो पा रही थी। अदालत ने 16 अगस्त को अभियुक्तों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित जेलरों मिर्जापुर और वाराणसी को आदेश की प्रति भेजने का आदेश दिया था।

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